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इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट 16 सितंबर 2025 तक बढ़ी, टैक्सपेयर्स को राहत

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एक दिन और बढ़ी ITR फाइल करने की डेडलाइन

आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख एक दिन बढ़ा दी है। अब टैक्सपेयर्स 16 सितंबर 2025 तक अपना ITR भर सकते हैं।
पहले यह तारीख 15 सितंबर 2025 तय थी, जबकि मूल डेडलाइन 31 जुलाई 2025 थी, जिसे पहले ही बढ़ाया जा चुका था।

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तकनीकी समस्याओं को देखते हुए लिया फैसला
आयकर विभाग की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों के कारण कई टैक्सपेयर्स को परेशानी हो रही थी। इसी वजह से उन्हें राहत देने के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई गई है।
विभाग ने यह भी बताया कि पोर्टल पर आवश्यक अपडेट और बदलाव करने के लिए 16 सितंबर की रात 12:00 बजे से सुबह 2:30 बजे तक मेंटेनेंस का काम होगा।

टैक्सपेयर्स को राहत, लेकिन सतर्क रहने की अपील
डेडलाइन बढ़ने से टैक्सपेयर्स को कुछ राहत मिली है, लेकिन आयकर विभाग ने सभी से अपील की है कि वे अपना ITR समय पर भरें। विभाग ने कहा है कि आखिरी समय तक इंतजार करने पर तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं और पेनल्टी से बचने के लिए समय रहते रिटर्न दाखिल करना जरूरी है।

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देर से ITR फाइल करने पर जुर्माना
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत अगर कोई टैक्सपेयर तय तारीख के बाद रिटर्न फाइल करता है और उस पर टैक्स देनदारी है, तो उस पर जुर्माना लगता है।

  • जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
  • जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा।

ब्याज और अन्य समस्याओं से भी बचें
सेक्शन 234A के तहत टैक्स बकाया पर हर महीने 1% ब्याज देना पड़ता है। देर से रिटर्न भरने पर प्रोसेसिंग में अधिक समय लगता है और रिफंड मिलने में भी देरी होती है।
अगर जानकारी छिपाई जाती है या गलत दी जाती है तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। गंभीर मामलों में 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान है।

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टैक्सपेयर्स के लिए सुझाव

  • आखिरी दिन का इंतजार न करें, आज ही ITR फाइल करें।
  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें।
  • पेनल्टी और ब्याज से बचने के लिए समय पर रिटर्न जमा करें।

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