झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचा और प्रशासनिक सुधारों को मिली नई गति

रांची, 15 मई 2025: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड राज्य के समग्र विकास, लोक कल्याण, प्रशासनिक पारदर्शिता और आधारभूत संरचना को मजबूती देने से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों से शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी जलापूर्ति, वृद्ध नागरिकों के लिए आरोग्य सुविधा, सड़क निर्माण तथा श्रम सुधार जैसे क्षेत्रों को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद है।

प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
- शिक्षा और युवाओं को मिला नया आधार
- Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Bill, 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य के प्रोफेशनल शिक्षण संस्थानों में शुल्क नियमन की व्यवस्था होगी। यह कदम छात्रों एवं अभिभावकों को मनमानी फीस से राहत देगा।
- झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9 से 12) के आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई, जिससे विद्यालय प्रबंधन में पारदर्शिता और गुणवत्ता आएगी।
- NCC कैडेट्स के लिए शिविरों के दौरान मिलने वाले भोजन भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी गई, जिससे युवाओं के प्रशिक्षण स्तर में सुधार होगा।
- स्वास्थ्य और जनकल्याण के क्षेत्र में विस्तार
- 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अब ‘आयुष्मान वय वंदना योजना’ के तहत मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा।
- शेख भिखारी, फूलो-झानो और मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज में पहले से अधिष्ठापित लिफ्टों के संचालन व रखरखाव (AMC) के लिए Schindler India Pvt. Ltd. को नामित किया गया।
- शहरी जलापूर्ति एवं बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश
- मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु ₹76.63 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- गिरिडीह जिले में “बड़कीटांड-तीनपल्ली-डोकीडीह-गिरनिया मोड़” सड़क के पुनर्निर्माण हेतु ₹55.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- धनबाद में NH-32 पर रेल अंडर ब्रिज (RUB) निर्माण हेतु निविदा राशि में 17.895% की शिथिलता को मंजूरी मिली, जिससे परियोजना में गति लाई जा सकेगी।
- प्रशासनिक पारदर्शिता एवं कर्मचारी हित में फैसले
- राज्य के सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवा नियमित कर उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की गई, जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में है।
- सुनील कुमार से संबंधित अवमानना वाद में दोनों वादियों की सेवा नियमित करने का निर्णय लिया गया।
- झारखंड कारा हस्तक 2025 (Jharkhand Jail Manual-2025) के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जिससे जेल व्यवस्था में सुधार होगा।
- कारखाना अधिनियम (Factory Act, 1948) में राज्यस्तरीय संशोधन हेतु Factory (Jharkhand) Amendment Bill, 2025 को स्वीकृति दी गई, जो Labour Reforms के केंद्रीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
- अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियाँ
- VIP/VVIP उड़ानों हेतु Redbird Airways Pvt. Ltd. से लिए जा रहे विमान की सेवा को अगले 6 माह तक समान शर्तों पर विस्तारित किया गया।
- JMDP परियोजना के तहत राज्य के शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में राजस्व वृद्धि हेतु कंसल्टेंसी चयन योजना के लिए ₹10.70 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
- “झारखंड उत्पाद (मदिरा खुदरा बिक्री नियमावली), 2025” के गठन को मंजूरी दी गई, जिससे शराब की दुकानों के संचालन में पारदर्शिता लाई जाएगी।
- मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत Take Home Ration (THR) की निर्बाध आपूर्ति हेतु वर्तमान आपूर्तिकर्ता की अवधि को 31 मई 2025 तक बढ़ाया गया।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा—

“हमारा प्रयास एक पारदर्शी, न्यायोचित और जनसरोकार से जुड़े शासन मॉडल को आगे बढ़ाना है। आज के निर्णय राज्य के युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, कर्मियों और ग्रामीण-शहरी जनता के हित में मील का पत्थर साबित होंगे।”


15 मई की मंत्रिपरिषद बैठक झारखंड के बहुआयामी विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, संरचना, श्रम सुधार और प्रशासनिक न्याय को प्राथमिकता दी गई है।