झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव IAS वंदना दादेल और विनय चौबे को अवमानना नोटिस जारी किया
Jharkhand High Court contempt notice14 अक्टूबर को आरोप गठित होंगे, जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई सुनवाई
रांची: झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार के अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और मुख्य सचिव आईएएस वंदना दादेल तथा नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव विनय चौबे के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर दिया।
न्यायालय ने साफ कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव से संबंधित उसके आदेशों का अनुपालन अब तक नहीं किया गया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को तय की है। इस तिथि को दोनों अधिकारियों के खिलाफ आरोप गठित किए जाएंगे।
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
मामले से जुड़े अधिवक्ता विनोद सिंह ने निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो की ओर से पक्ष रखा। रौशनी खलखो की ओर से ही हाईकोर्ट में यह अवमानना याचिका दायर की गई थी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। यदि 14 अक्टूबर को आरोप गठित हो जाते हैं, तो मुख्य सचिव और पूर्व सचिव दोनों को व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखना होगा।





