मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए 21 अहम निर्णय, झारखंड में नई योजनाओं और न्यायिक सुधार की बुनियाद मजबूत

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रांची, 24 जुलाई 2025: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड सरकार ने 21 बड़े फैसले लिए। इन निर्णयों से राज्य के सामाजिक, स्वास्थ्य, न्यायिक और प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में ठोस पहल की गई है।

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बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय उग्रवाद या सीमा पर देश की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त झारखंड निवासी केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर्मियों के आश्रितों को सरकारी सेवा में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और विशेष अनुग्रह अनुदान देने का रहा। यह निर्णय राज्य के वीर जवानों और उनके परिवारों के सम्मान में एक ऐतिहासिक कदम है।

वीरता को सलाम: शहीद परिवारों को नौकरी और अनुदान
राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया कि अब राज्य निवासी केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों में तैनात जवान यदि ड्यूटी के दौरान शहीद होते हैं, तो उनके परिजनों को सरकारी नौकरी के साथ-साथ विशेष आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह कदम न केवल उनके बलिदान को सम्मान देगा बल्कि उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।

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अटल मोहल्ला क्लीनिक अब ‘मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक’
राज्य सरकार ने ‘अटल मोहल्ला क्लीनिक’ योजना का नाम बदलकर ‘मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक’ रखने का फैसला किया है। यह क्लीनिक गरीबों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इससे शहरी गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी।

डाल्टनगंज में एससी/एसटी विशेष न्यायालय
डाल्टनगंज न्यायमंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पीड़ितों को समय पर न्याय मिलेगा और अत्याचार के मामलों में निपटारा तेजी से हो सकेगा।

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महिला चिकित्सकों पर कार्रवाई: तीन बर्खास्त
राज्य सरकार ने डॉ. कुमारी रेखा (मुसाबनी), डॉ. रीना कुमारी (बोकारो), और डॉ. वीणा कुमारी (कसमार) को सेवा से बर्खास्त कर दिया। ये कार्रवाई अनुशासनहीनता और कर्तव्यों में लापरवाही के कारण की गई है।

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पुलिस भर्ती की नई नियमावली, पुराना विज्ञापन रद्द
पुलिस, कक्षपाल, गृह रक्षा वाहिनी, और उत्पाद सिपाही की संयुक्त भर्ती हेतु नई नियमावली को मंजूरी दी गई। इससे पहले जारी सभी विज्ञापन रद्द कर दिए गए हैं और पुराने आवेदकों को शुल्क में छूट तथा अधिकतम उम्र सीमा में राहत दी जाएगी।

उर्दू शिक्षकों के लिए 4339 पदों का सृजन
राज्य सरकार ने प्रारंभिक और मध्य विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के 4339 पद सृजित करने की मंजूरी दी है। इसमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 3287 और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद शामिल हैं। इससे उर्दू भाषी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी।

श्रावणी मेला में 28 मेला ओपी और 19 यातायात ओपी
श्रावणी मेला-2025 के सफल संचालन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 28 अस्थायी मेला ओपी और 19 यातायात ओपी बनाए जाएंगे। यह निर्णय भक्तों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को स्वीकृति
उच्च शिक्षा को मजबूती देने के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। यह विधेयक राज्य में गुणवत्तापूर्ण और सुलभ उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा।

दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा नियमावली
राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु सेवा शर्त नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई है। इससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी।

अन्य अहम फैसले:

  • रिसोर्स पर्सन की स्क्रीनिंग कमिटी में संशोधन।
  • न्यायालय में गवाही देने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति।
  • वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा नियमावली-2025 की स्वीकृति।
  • झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत शिथिल करते हुए CRISP संस्था से MoU।
  • खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता योजनाओं में Fortified Food आपूर्ति के लिए एजेंसियों का नामांकन।

यह बैठक झारखंड सरकार की एक ऐसी कार्यनीति को उजागर करती है जो जनसेवा, न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी नीति का मूल स्तंभ मानती है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अगुवाई में लिए गए ये निर्णय राज्य के दूरगामी विकास को गति देंगे।

मुनादी लाइव के लिए अमित की रिपोर्ट।

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