काला शीशा और राजनीतिक झंडा हटाएँ : झारखंड हाईकोर्ट का ट्रैफिक एसपी को सख्त निर्देश

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को रांची के ट्रैफिक एसपी को कड़ा निर्देश दिया है कि राज्य में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने विशेष रूप से उन वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, जिनमें काला शीशा, प्रेशर हॉर्न, नेम प्लेट और राजनीतिक दलों के झंडे लगे हुए हैं।

खंडपीठ ने इस आदेश के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई कि सड़क पर वाहन चालक कानून का पालन करें और यातायात को सुरक्षित बनाया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन सिर्फ सड़क सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं करता, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य नागरिकों के जीवन को भी प्रभावित करता है।
हाईकोर्ट ने यह निर्देश सुनवाई के दौरान दिया और ट्रैफिक विभाग को आदेश दिया कि वह इस मामले में सख्त कार्रवाई करें। कोर्ट ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो ट्रैफिक निगरानी के लिए विशेष दल गठित किए जाएँ, ताकि नियम उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की पहचान हो सके और उन्हें दंडित किया जा सके।
आदेश का कारण और हालिया घटनाक्रम
हाईकोर्ट का यह आदेश उन शिकायतों और हालिया मामलों के मद्देनजर आया है, जिसमें देखा गया कि कई वाहन चालकों ने सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। विशेष रूप से शहर के व्यस्त मार्गों पर काला शीशा लगाए गए वाहन और प्रेशर हॉर्न का अंधाधुंध उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के झंडे और अन्य संकेतकों वाले वाहन भी सड़क पर सुरक्षा की दृष्टि से खतरा बन रहे हैं। हाईकोर्ट ने यह कहा कि राजनीतिक झंडों के कारण वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करने में लापरवाह हो जाते हैं और अक्सर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं।


कोर्ट ने ट्रैफिक विभाग को निर्देश दिया कि वह इस आदेश को तुरंत लागू करें और किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश वाहन चालकों के लिए चेतावनी और आम जनता के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

ट्रैफिक विभाग की भूमिका और भविष्य की कार्रवाई
रांची ट्रैफिक विभाग अब हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार कड़ी कार्रवाई करेगा। अधिकारियों ने बताया कि वे शहर में विशेष निगरानी अभियान चलाएंगे और उन वाहनों की पहचान करेंगे जिनमें काला शीशा, प्रेशर हॉर्न या राजनीतिक झंडे लगे हैं। इसके अलावा, ट्रैफिक पुलिस वाहनों की नियमित जांच करेगी और उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को सीधे दंडित किया जाएगा। विभाग ने यह भी कहा कि यह कदम सिर्फ कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए है और किसी भी नागरिक की सुरक्षा को खतरे में नहीं आने देगा।


सामाजिक और सुरक्षा महत्व
इस आदेश का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि सड़क पर सुरक्षा और अनुशासन बढ़ेगा। आम जनता अब सुरक्षित और नियमों का पालन करने वाले परिवेश में यात्रा कर सकेगी। हाईकोर्ट के सख्त निर्देश से वाहन चालक अधिक सतर्क होंगे और नियमों का पालन करेंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह आदेश सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और ट्रैफिक प्रबंधन को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। काला शीशा और प्रेशर हॉर्न जैसे तत्व अब सुरक्षा के दृष्टिकोण से नियंत्रित होंगे।
झारखंड हाईकोर्ट का यह आदेश राज्य में ट्रैफिक नियमों के पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन न केवल वाहन चालकों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी खतरा पैदा करता है। राज्य प्रशासन और ट्रैफिक विभाग अब इस आदेश को प्रभावी रूप से लागू करेंगे, ताकि सड़कें सुरक्षित बनें और कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके। हाईकोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि आदेश का पालन नहीं करने वाले किसी भी वाहन चालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इससे शहर में ट्रैफिक संस्कृति में सुधार आएगा और सड़क सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता मिलेगी।