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विधानसभा चुनाव से पूर्व हेमंत सरकार ने लोगों के लिए खोला खजाना, कई परियोजनाओं व योजनाएं मंजूर

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रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को मंत्री परिषद के साथ बैठक रांची में बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। कैबिनेट की बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों व मंत्रियों को भी कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 से पहले प्रोजेक्ट भवन रांची में इस तरह के ऐतिहासिक निर्णय राज्य के लोगों के लिए नहीं लिया गया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों के हित में कई अहम और ऐतिसाहिक निर्णय लिया है। मंत्री परिषद से आज हमने कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

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झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवकतागण में से 65 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे इच्छुक अधिवक्तागण, जिनके द्वारा अधिवक्ता लाइसेंस प्रत्यर्पित कर दिया जाता है तथा पेंशन की इच्छा व्यक्त की जाती है को अब वित्तीय वर्ष-2024-25 हेतु रुपये 1 करोड़ 60 लाभ का अनुदान भुगतान अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित नए अधिवक्तागणों को प्रथम 03 (तीन) वर्ष की अवधि के दौरान वृत्तिका भत्ता की हेतु प्रदान की जा रही 1000 रुपये की इस राशि को 5000 करते हुए इसकी 50 प्रतिशत की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से दिये जाने के निमित्त वित्तीय वर्ष-2024-25 हेतु 1 करोड़ 50 लाख रूपये का अनुदान भुगतान झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई।

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स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा राज्यकर्मियों / सेवानिवृत्त कर्मियों को राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को देने एवं उक्त संकल्प में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक प्रीमियम की समस्त राशि 6000 प्रति अधिवक्ता बतौर अनुदान झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष-2024-25 में कुल राशि नौ करोड़ का अनुदान भुगतान अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंत्री परिषद की बैठक में समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत साधन सेवी (समावेशी शिक्षा) कर्मी के मानदेय वृद्धि हेतु राज्य योजना मद से अतिरिक्त राशि प्राप्त करने की स्वीकृति दी।

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-राज्य संचालित “झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” अन्तर्गत 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिलाओं को आच्छादित करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

-सहायक पुलिस कर्मियों के विभिन्न मांगो के संदर्भ में सेवा अवधि विस्तार एवं अन्य लाभों को प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

-रांची में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 520 (पांच सौ बीस) शय्या के एक छात्रावास एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए 528 (पांच सौ अट्ठाईस) शय्या के एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन हेतु गठित झारखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना, 2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा आयोजित किये गए एवं विभिन्न प्रक्रियाधीन परीक्षाओं / साक्षात्कार के आयोजन हेतु केन्द्र व्यय, प्रशासनिक व्यय, मूल्यांकन कार्य, आमंत्रित विशेषज्ञों के यात्रा भत्ता, मानदेय आदि के भुगतान तथा मुद्रण कार्य हेतु कुल रु० 29,52,72,000/- (उनतीस करोड़ बावन लाख बहत्तर हजार) मात्र की राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई।

-आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु निर्गत किए जाने वाले आय एवं परिसंपत्तियों की वैधता एक वित्तीय वर्ष के रूप में किए जाने की स्वीकृति दी गई।

-आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों के समयपूर्व कारा मुक्ति के संबंध में प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

-बोकारो जिलान्तर्गत “भण्डारीडीह (चन्द्रपुरा भण्डारीडीह फुसरो रेलवे क्रासिंग गोमिया पथ, ODR पर) से गोमो रेलवे स्टेशन भाया बंदियो, कंचनपुर, पारसबनी, दाहियारी पथ (कुल लम्बाई 19.450 किलोमीटर) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)” हेतु 71 करोड़ 15 लाख 28 हजार 100 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-पथ प्रमण्डल, गढ़वा अन्तर्गत “रंका स्टेट हाईवे 11 पर रमकण्डा (MDR-131 पर) जिसकी लंबाई 20.925 किलोमीटर है की मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य के चौड़ीकरण एवं (भू-अर्जन सहित)” हेतु 83 करोड़ 79 लाख चार हजार 900 की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

-मिशन शक्ति अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित “पालना योजना” के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।

-राज्य योजनान्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

-डब्लू०पी० (एस०) संख्या-7014/2012-गिरिजा प्रसाद सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य से उत्पन्न अवमाननावाद संख्या-584/2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत में किये गये निपटारे के आलोक में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति लाभ की स्वीकृति दी गई।

-राज्य में Rape एवं POCSO से संबंधित मामलो के निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप राज्य में विशेष रूप से गठित 22 Fast Track Special Courts का संचालन जारी रखते हुए केंद्र प्रायोजित Fast Track Special Court Scheme से exit करने की स्वीकृति दी गई।

-हजारीबाग जिलान्तर्गत अंचल बड़कागाँव के विभिन्न मौजा, विभिन्न खाता संख्या, विभिन्न प्लॉट संख्या, विभिन्न किस्म, कुल रकबा 98.055 एकड़, गैरमजरूआ खास एवं गैरमजरूआ आम खाते की भूमि कुल देय राशि 44 करोड़ 25 लाख 90 हजार की अदायगी पर बादम कोयला खनन परियोजना हेतु NTPC Ltd. के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 के प्रयोज्यता एवं प्रवर्तन के बावत अधिनियम हेतु विधेयक के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

-राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन एवं SNA SPARSH से आच्छादित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की राशि का भुगतान पेपरलेस प्रक्रिया से करने संबंधित कार्य हेतु प्राक्कलित राशि की वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

-राज्य योजनान्तर्गत संचालित “सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना” से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् आर्थिक रुप से कमजोर एवं वंचित पृष्ठभूमि के निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर कक्षा-8 की नामांकित बालिकाओं के आच्छादन हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2024 पर स्वीकृति दी गई।

-केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 14363.68 लाख (एक सौ तैंतालीस करोड़ तिरसठ लाख अड़सठ हजार) रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त श्री बंशीधरनगर शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 232 करोड़ 27.10 लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त छत्तरपुर-हरिहरगंज एकीकृत शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

-पथ प्रमंडल, दुमका अन्तर्गत “निश्चितपुर से दलाही पथ (दुमका मसलिया-नाला पथ का भाग) (कुल लम्बाई- 20.00 किलोमीटर) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) / मजबूतीकरण कार्य” हेतु 32 करोड़ 82 हजार 92 हजार तीन सौ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

-सरकारी विद्यालयों के वर्ग-9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत् सभी कोटि के छात्र-छात्राओं की पोशाक की राशि में वृद्धि तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत वर्ग-9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को भी निःशुल्क पोशाक उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अन्तर्गत परिचर्या निदेशालय (Nursing Directorate) का गठन करते हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

-Differential Global Positioning System (DGPS) द्वारा वन भूमि के सीमांकन, सर्वेक्षण और भू-संदर्भ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति एवं Ph.D. में प्रवेश हेतु Jharkhand Eligibility Test (JET) के आयोजन के लिए विभागीय पत्रांक-280 दिनांक-21.02.2024 के द्वारा अधिसूचित JET Examination Conduction Rule में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

-केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण/रख-रखाव / उन्नयन योजना अधीन आँगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण प्रति केन्द्र रू०-35,409/- एवं पेयजल की व्यवस्था प्रति केन्द्र रू०-20,741/- के संशोधित दर पर करने की स्वीकृति दी गई।

-विश्रामपुर-महुगाई-इटको पथ (NH-98 पर) (कुल लम्बाई 17.940 कि०मी०) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण (भू-अर्जन सहित) कार्य” हेतु 97 करोड़ 03 लाख 20 हजार 500 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-मिशन शक्ति के तहत् संचालित केन्द्र प्रायोजित “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना” के कार्यान्वयन हेतु योजना” की स्वीकृति दी गई।

-तेनुघाट विद्युत निगम लि० को आवंटित राजबार ई० एण्ड डी० कोल ब्लॉक के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

-केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत् शक्ति सदन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।

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