मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, राज्यहित में लिए गए 40 से अधिक अहम फैसलेराज्य में सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक दक्षता को मिला नया बल

रांची: दिनांक 08 मई 2025 को मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य हित में कई महत्वपूर्ण नीतिगत एवं प्रशासनिक निर्णय लिए गए। ये निर्णय राज्य के सामाजिक-आर्थिक तानेबाने को सशक्त बनाने, प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाने और जनसुविधाओं के विस्तार की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।

प्रमुख निर्णयों का विवरण इस प्रकार है:
- कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा में बड़ा फैसला:
कुख्यात उग्रवादियों, नक्सल क्रियावादियों और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु घोषित पुरस्कार राशि नीति में संशोधन को स्वीकृति दी गई है, जिससे राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था की बहाली को बल मिलेगा। - जल आपूर्ति और महिला सुरक्षा को नई दिशा:
झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति (संचालन एवं सम्पोषण) नीति-2025 को मंजूरी दी गई।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ‘वन स्टॉप सेंटर’ योजना के तहत 7 नए केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति दी गई।
- जनजातीय विकास और पोषण मिशन:
PM-JANMAN योजना के तहत PVTG बहुल क्षेत्रों में 275 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना और भवन निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। - कर्मियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत:
राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2025 से 55% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की स्वीकृति दी गई है। - प्रशासनिक पारदर्शिता में सुधार:
HRMS के अंतर्गत Vigilance Clearance Information System (VCIS) के माध्यम से निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था को मंजूरी मिली। - शिक्षा एवं उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन:
अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित दो आश्रम स्कूलों को 10+2 तक उत्क्रमित किया गया।


RIMS, रांची के अधीन सहायक प्राध्यापकों की पदोन्नति हेतु सह-प्राध्यापक और प्राध्यापक के सुपरन्यूमरी पद सृजित किए गए।
पथ प्रमंडल, गढ़वा अंतर्गत गढ़वा-चिनिया सड़क परियोजना को ₹123 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
- नई सेवाशर्त्त नियमावली और नियुक्तियाँ:
झारखंड फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली-2025 को स्वीकृति दी गई।
पुलिस सेवा, पुलिस ट्रेड संवर्ग एवं अन्य नियमावलियों में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
- डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था का सशक्तीकरण:
“मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना” के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में सभी स्वास्थ्य केंद्रों में Managed Wi-Fi और HMIS प्रणाली लागू की जाएगी। इस योजना पर अनुमानित ₹299.30 करोड़ खर्च होंगे। - दिव्यांग बच्चों, शिक्षकों व पेंशनधारियों से जुड़ी न्यायालयीय आदेशों का अनुपालन:
माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में विभिन्न मामलों में लाभार्थियों को वैध नियुक्ति, वेतनमान और पेंशन लाभ प्रदान करने हेतु निर्णय लिए गए। - अधोसंरचना, स्वास्थ्य व पुलिस संस्थानों को मजबूती:
राज्य के पांच मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी विभागों हेतु 168 पद सृजित किए गए।
RIMS में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान स्थापना हेतु 103 पद सृजित हुए।
SIB, भारत सरकार को चाईबासा में कार्यालय व आवासीय भवन हेतु भूमि लीज पर प्रदान की गई।
- अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
“झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स-2025” की अधिसूचना को स्वीकृति।
F2 कॉन्ट्रैक्ट दस्तावेज एवं SBD में संशोधन।
“कम्बल एवं वस्त्र वितरण योजना” में आंशिक संशोधन।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन हेतु विधेयक संशोधन की स्वीकृति।
मंत्रिपरिषद के ये निर्णय राज्य की बहुआयामी विकास यात्रा को और अधिक गति देने वाले हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, प्रशासनिक दक्षता और डिजिटलीकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लिए गए इन फैसलों से आमजन को सीधे लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की यह पहल राज्य के सुशासन की दिशा में एक मजबूत कदम है