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झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए 30 से अधिक अहम फैसले, कई जिलों में सड़क निर्माण से लेकर डॉक्टरों की बर्खास्तगी तक हुए निर्णय

रांची से शालिनी पराशर : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 11 जुलाई 2025 को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में राज्य के विकास, आधारभूत संरचना, लोकसेवा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में कुल 30 से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनमें सड़कों के पुनर्निर्माण, कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते, डॉक्टरों की सेवा समाप्ति, पेंशन योजनाओं, न्यायालयों में तकनीकी व्यवस्था और भूमि संबंधी योजनाएं प्रमुख रहीं।

बैठक में सबसे अहम फैसला रांची के सिल्ली-बंता-रंगामाटी सड़क के राइडिंग क्वालिटी में सुधार को लेकर किया गया, जिसके लिए 32.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं, कुम्हरिया मोड़ से संग्रामपुर तक 6.33 किमी लंबी सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 38.89 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
साहिबगंज जिले के करमाटांड-जुराल मार्ग के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण कार्य के लिए 121.74 करोड़ रुपये की स्वीकृति से क्षेत्र में सड़क सुविधा और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार ने डॉक्टरों की जवाबदेही तय करते हुए तीन चिकित्सा पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इनमें डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ (रांची), डॉ. स्नेहा सिंह (जामताड़ा) शामिल हैं। हालांकि, पूर्व सिविल सर्जन डॉ. अरविंद कुमार लाल की सेवा बहाली का निर्णय लिया गया है, जिसे न्यायालय के आदेश के आलोक में किया गया।
राज्य सरकार ने छठे और पांचवें वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते और राहत की दरों में वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

राज्य के सभी थानों में अब आधुनिक सुविधाओं से लैस दोपहिया और चारपहिया वाहन क्रय किए जाएंगे। यह निर्णय कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाएगा।

वहीं, पेंशन के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ‘एकीकृत पेंशन योजना’ लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकारी कर्मियों को अधिक सुरक्षित पेंशन सुविधा मिलेगी।
शिक्षा, सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई निर्णय लिए गए। स्व. जगरनाथ महतो की चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में कराई गई इलाज की 44.83 लाख रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई। वहीं, छात्रवृत्ति के पात्रता में छूट देते हुए माधुरी खालखो को विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति जारी रखने की अनुमति दी गई।
वहीं झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वर्ष 1994 से नियुक्त दो कर्मियों को नियमित करने की स्वीकृति भी इस बैठक में दी गई। खनन निरीक्षकों की सेवा पुष्टि हेतु विभागीय परीक्षा के नियम में विशेष छूट दी गई।
बैठक में मानसून सत्र की तिथि भी तय कर दी गई है। षष्ठम झारखंड विधानसभा का तृतीय सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक चलेगा।
झारखंड उत्पाद नीति के तहत नई नियमावली के प्रारंभ होने तक वैकल्पिक प्रावधान में मानव बल की नियुक्ति और दुकानों के संचालन हेतु संकल्प की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।