झारखंड सरकार ने रिम्स निदेशक को हटाने का आदेश वापस लिया, हाईकोर्ट में याचिका हुई निष्पादित— डॉ. राजकुमार को राहत, सरकार ने सुनवाई के दौरान दी जानकारी

रिम्स निदेशक हटाने का आदेश

रांची, 6 मई 2025: झारखंड सरकार ने राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) के निदेशक डॉ. राजकुमार को पद से हटाने संबंधी आदेश को वापस लेने की बात झारखंड हाईकोर्ट में कही है। इसके बाद न्यायमूर्ति दीपक रौशन की एकल पीठ ने डॉ. राजकुमार की याचिका को निष्पादित कर दिया।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 17 अप्रैल की देर रात एक आदेश जारी कर डॉ. राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से हटाने का फैसला लिया था। इस आदेश को डॉ. राजकुमार ने “नेचुरल जस्टिस” के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

image 19

29 अप्रैल को हुई पहली सुनवाई में कोर्ट ने उक्त आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा था और अगली सुनवाई की तारीख 7 मई निर्धारित की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि वह निदेशक को हटाने संबंधी आदेश को वापस ले लेगी।

सरकार की इस घोषणा के बाद न्यायालय ने डॉ. राजकुमार द्वारा दायर याचिका को निष्पादित कर दिया, जिससे उन्हें तत्काल राहत मिली है और वह पुनः अपने पद पर बने रहेंगे।

Maa RamPyari Hospital

Telegram channel

मामले के प्रमुख बिंदु:

resizone elanza

•डॉ. राजकुमार को हटाने का आदेश 17 अप्रैल को हुआ था जारी

the-habitat-ad

•हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर की गई चुनौती

•कोर्ट ने 29 अप्रैल को आदेश पर लगाई थी रोक

•6 मई को सरकार ने आदेश वापस लेने की जानकारी दी

•कोर्ट ने याचिका को निष्पादित कर दिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *