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शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात नियमों की जानकारी देगा सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ: उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजन्त्री

सड़कसुरक्षाअभियान

रांची: उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने आज दिनांक 11 जनवरी 2025 को समाहरणालय ब्लॉक-ए परिसर से सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिसे 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक मनाया जाएगा।

इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर उत्कर्ष कुमार, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक रांची, जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार, और सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ का उद्देश्य

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यह जागरूकता रथ रांची जिले के सभी प्रखंडों, पंचायतों और गांवों में जाकर आमजन, विशेषकर छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करेगा।

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रथ के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी, दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय, और सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व की जानकारी दी जाएगी।
रथ में लगे एलईडी स्क्रीन पर वीडियो, नाटक और ऑडियो क्लिप्स के जरिए संदेश प्रसारित किए जाएंगे।

उपायुक्त ने कहा कि, “इस रथ का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को जिम्मेदार नागरिक बनाना है। सड़क सुरक्षा जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना बेहद जरूरी है।”

कला दल की प्रस्तुति से जागरूकता अभियान

जिला परिवहन कार्यालय की ओर से लोगों को कला दल के माध्यम से नृत्य और नाटक के जरिए सड़क सुरक्षा के संदेश दिए जा रहे हैं।
यह प्रेरणादायक प्रस्तुतियां लोगों को जागरूक कर रही हैं, और वे रुककर इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं।

हिट एंड रन मामलों में मुआवजा योजना

परिवहन विभाग, झारखंड सरकार की अधिसूचना के अनुसार, हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान है:

मृत्यु की स्थिति में ₹2,00,000 मुआवजा

गंभीर चोट की स्थिति में ₹50,000 मुआवजा

उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने का कार्य करेगी।

झारखंड गुड सेमिरिटन पॉलिसी-2020

सड़क दुर्घटनाओं के दौरान पीड़ितों की मदद करने वाले गुड सेमिरिटन को झारखंड सरकार द्वारा पुरस्कार राशि दी जाएगी:

दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर (पहले घंटे) में अस्पताल पहुंचाने पर ₹2000 का पुरस्कार

यदि दो लोग मिलकर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं, तो दोनों को ₹2000-₹2000 दिए जाएंगे

दो से अधिक लोग मिलकर मदद करते हैं तो ₹5000 की पुरस्कार राशि उनके बीच वितरित की जाएगी

अगर पुलिस या अदालत द्वारा गुड सेमिरिटन को बुलाया जाता है, तो उन्हें प्रति दिन ₹1000 की सहायता राशि दी जाएगी

पीड़ित को अस्पताल ले जाने के दौरान होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी

यह राशि नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

सड़क दुर्घटना होने पर क्या करें?

  1. एम्बुलेंस को कॉल करें
  2. पुलिस को सूचित करें
  3. घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल ले जाएं
  4. पीड़ित के फोन में आपातकालीन संपर्क नंबर पर कॉल करें

“दुर्घटना से नजरें ना फेरें, मदद का हाथ बढ़ाएं।”

गुड सेमिरिटन नियम का महत्व

उपायुक्त ने बताया कि गुड सेमिरिटन नियम के तहत उन लोगों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की मदद करते हैं।
इसके अंतर्गत:

बेसिक एम्बुलेंस और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का लाभ टोल फ्री नंबर 108 पर कॉल करके उठाया जा सकता है।

गुड सेमिरिटन को पुलिस या अदालत द्वारा गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि वे पीड़ितों की मदद करने में आगे आएं और सड़क दुर्घटनाओं में मदद करके कीमती जीवन बचाएं।

सड़क सुरक्षा पर उपायुक्त की अपील

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बढ़ते वाहनों की संख्या और सड़क पर लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं।

उन्होंने बताया कि:

86% मौतें दोपहिया वाहन चालकों की होती हैं क्योंकि वे हेलमेट नहीं पहनते।

80% मौतें चारपहिया वाहन चालकों की होती हैं क्योंकि वे सीट बेल्ट नहीं लगाते।

उपायुक्त ने दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहनने और चारपहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने की अपील की।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा के उपाय जरूरी

उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोग अपने पालतू जानवरों को सड़क पर छोड़ देते हैं या सड़क पर धान सुखाते हैं, जिससे सड़कें संकरी हो जाती हैं और दुर्घटनाएं होती हैं।
उन्होंने पंचायतों और स्थानीय प्रशासन से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा के नियमों को लागू करें और ग्रामीणों को इसके प्रति जागरूक करें।

सभी वाहन चालकों से अपील

उपायुक्त ने सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि दुर्घटना होने पर गोल्डन आवर में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई जा सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि सड़क सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हम यातायात नियमों का पालन करेंगे, तो दुर्घटनाओं से बचाव संभव है।

सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ का यह अभियान रांची जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यह पहल न केवल सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक होगी, बल्कि लोगों को जिम्मेदार नागरिक बनने और दूसरों की मदद करने के लिए भी प्रेरित करेगी।
उपायुक्त ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करने से न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि लोगों की जान बचाई जा सकेगी।

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