DGCA का बड़ा फैसला: अब टिकट रद्द करने पर नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज

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नई दिल्ली: हवाई यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने एयर टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए एयरलाइंस को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर रद्द करने या बदलाव करने पर यात्रियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एयरलाइंस द्वारा भारी कैंसिलेशन चार्ज वसूलने की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं।

48 घंटे में कैंसिलेशन या बदलाव पूरी तरह मुफ्त
DGCA के नए नियम के तहत टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर कैंसिलेशन पर कोई पेनाल्टी नहीं, टिकट की तारीख या समय बदलने पर भी अतिरिक्त शुल्क नहीं यात्रियों को यात्रा योजना में लचीलापन मिलेगा अब अचानक कार्यक्रम बदलने या आपात स्थिति में यात्रियों को भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।

नाम की गलती सुधारने पर भी राहत
कई बार जल्दबाजी में टिकट बुक करते समय नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। अब बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम सुधारने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा छोटी टाइपिंग गलती के लिए एयरलाइंस अतिरिक्त रकम नहीं वसूल सकेंगी यह नियम खासकर ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वाले यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा।

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14 कार्य दिवस में रिफंड देना होगा अनिवार्य
अक्सर यात्रियों की शिकायत रहती थी कि रिफंड के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, खासकर जब टिकट ट्रैवल एजेंट से बुक किया गया हो। अब DGCA ने साफ कर दिया है रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी, 14 कार्य दिवस के भीतर रिफंड जारी करना अनिवार्य, एजेंट से बुकिंग होने पर भी एयरलाइन जवाबदेह रहेगी

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यात्रियों के अधिकार होंगे और मजबूत
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला एयरलाइंस की मनमानी पर रोक लगाएगा, पारदर्शिता बढ़ाएगा, उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करेगा, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में यह बदलाव यात्रियों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

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क्या बदलेगा आम यात्री के लिए?

  • टिकट बुकिंग अब कम जोखिम वाली
  • अचानक बदलाव पर कम आर्थिक नुकसान
  • रिफंड प्रक्रिया तेज और पारदर्शी
  • नाम सुधारने की सुविधा मुफ्त
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DGCA का यह फैसला साफ संकेत देता है कि सरकार अब एयरलाइंस सेक्टर में उपभोक्ता हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

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