झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक: गिग वर्कर्स के लिए कानून, आधार केंद्रों की स्थापना समेत लिए गए 13 बड़े फैसले

झारखंड कैबिनेट बैठक 2025

रांची,5 जून 2025, रिपोर्ट: Munadi Live ब्यूरो: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। यह बैठक राज्य के प्रशासनिक, तकनीकी, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सुधार और सुदृढ़ता के लिए निर्णायक रही।

मुख्य निर्णय एक नजर में:

  1. गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कानून

राज्य में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (जैसे डिलीवरी, कैब ड्राइवर, घरेलू सेवा प्रदाता आदि) के कल्याण और पंजीकरण को लेकर “The Jharkhand Platform Based Gig Workers (Registration and Welfare) विधेयक, 2025” के अधिनियमन को स्वीकृति प्रदान की गई। यह झारखंड को देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल करेगा जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों को कानूनी संरक्षण दे रहे हैं।

  1. आधार सेवा केंद्र अब पंचायत भवनों में

UIDAI के in-house model के तहत अब CSC-SPV के माध्यम से पंचायत भवन, वार्ड कार्यालय और शहरी निकायों में स्थायी आधार पंजीकरण एवं अपडेट केंद्र (PEC) की स्थापना होगी। इसके लिए राज्य सरकार और CSC-SPV के बीच नया करारनामे को स्वीकृति दी गई। पूर्व के सभी करारनामे रद्द कर दिए जाएंगे।

  1. गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना को मिली हरी झंडी
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गढ़वा नगर परिषद अंतर्गत गढ़वा अर्बन वॉटर सप्लाई स्कीम के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए ₹59.71 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

  1. पाकुड़-बरहरवा सड़क परियोजना को मंजूरी
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पाकुड़ जिले में 6.63 किमी लंबी सड़क परियोजना को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए ₹40.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।इसमें सड़क चौड़ीकरण, पुनर्निर्माण, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग और वृक्षारोपण कार्य शामिल होंगे।

  1. नए अभियंत्रण महाविद्यालयों में पद सृजन

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बोकारो और गोड्डा में AICTE मानकों के अनुरूप शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन को स्वीकृति दी गई।

  1. CBI रिपोर्ट पर शिक्षिकाओं को राहत

राजकीय कन्या मध्य विद्यालयों की सहायक शिक्षिकाओं को, जिनकी नियुक्ति सीबीआई जांच में अनियमित पाई गई थी, न्यायालयों के निर्देशों के आलोक में सेवा में पुनर्स्थापन और अनुमन्य लाभ दिए जाएंगे।

  1. नवीन संवेदक निबंधन नियमावली

‘झारखंड नगरपालिका संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2025’ के गठन को मंजूरी दी गई। इससे ठेकेदारों के निबंधन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी।

  1. जलदर अधिसूचना में संशोधन

दिनांक 01.04.2011 की जलदर अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

  1. खनिज विकास निगम में नई पदस्थापना

झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड में सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग – पदेन अध्यक्ष, निदेशक, खान – पदेन प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किए गए।

  1. खनिज अधिनियम के प्रावधानों का प्रत्यायोजन

खनिज एवं भूतत्व विभाग को MMDR अधिनियम 1957 की धारा 21(3), 21(4) एवं 21(5) में कार्रवाई हेतु प्रत्यायोजित अधिकार देने पर स्वीकृति दी गई।

  1. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पुनर्गठन

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के स्वीकृत पदों का पुनर्गठन किया गया। इससे विभागीय कार्यप्रणाली अधिक कुशल और प्रभावी होगी।

  1. राज्य काराओं में चिकित्सकों के पदों का हस्तांतरण

राज्य की जेलों में डॉक्टरों के पदों का हस्तांतरण सुनिश्चित किया गया जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार संभव हो सकेगा।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में हुई इस मंत्रिपरिषद बैठक में गिग इकॉनमी, जलापूर्ति, आधार सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना से संबंधित कई दूरगामी निर्णय लिए गए, जो राज्य के नागरिकों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।

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