निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, 21 से 24 फरवरी तक बंद रहेंगी शराब दुकानें
रांची: नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। आयोग के आदेश के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए 21 फरवरी की शाम पांच बजे से 24 फरवरी की सुबह सात बजे तक सभी जिलों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में जिलों के उपायुक्तों (डीसी) द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किए जा रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, 21 फरवरी की शाम पांच बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, जबकि 23 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। मतदान के बाद मतपेटियों को मतगणना स्थल तक पहुंचाने में देर रात तक समय लग जाता है, इसी कारण 24 फरवरी की सुबह तक शराब बिक्री पर रोक रखने का निर्णय लिया गया है। सामान्यतः शराब दुकानें सुबह दस बजे खुलती हैं, इसलिए 24 फरवरी को सुबह दस बजे के बाद ही आम लोगों को शराब उपलब्ध हो सकेगी।
48 घंटे में मतगणना पूरी करने का निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अन्य निर्देश में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इस बार मतगणना की प्रक्रिया 48 घंटे के भीतर पूरा करने को कहा है। इसके लिए उपायुक्तों को उपलब्ध संसाधनों के अनुसार मतगणना हॉल में टेबल की संख्या बढ़ाने की छूट भी दी गई है। हालांकि टेबल की अंतिम संख्या का निर्धारण संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने विवेक से करेंगे।
सूत्रों के अनुसार कुछ जिलों के डीसी ने आयोग से टेबल की संख्या को लेकर सुझाव मांगा था, जिस पर आयोग ने स्पष्ट किया कि स्थानीय जरूरत और संसाधन के आधार पर खुद निर्णय लिया जाए। मुख्य उद्देश्य यह है कि मतगणना की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो सके।
गौरतलब है कि पहले बैलेट पेपर से हुए चुनावों की मतगणना में कई बार काफी समय लग जाता था, जिसे देखते हुए इस बार प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। चुनाव आयोग के इन निर्देशों के बाद जिलों में प्रशासनिक तैयारी तेज कर दी गई है।




