झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत — पूर्व रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार को हटाए जाने पर रोक, राज्य सरकार को नोटिस!

डॉ. राजकुमार झारखंड हाईकोर्ट
Share Link

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार को हटाने के राज्य सरकार के फैसले पर बड़ी रोक लगा दी है। अदालत ने तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश को स्थगित कर दिया है। अब सरकार से जवाब मांगा गया है।

Maa RamPyari Hospital

झारखंड उच्च न्यायालय में आज पूर्व रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार के हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम सुनवाई हुई। माननीय न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार के 17 अप्रैल 2025 के आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है।

इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई 2025 को निर्धारित की गई है, जिसमें विस्तृत बहस के बाद अदालत अंतिम निर्णय की दिशा तय कर सकती है।

whatsapp channel Maa RamPyari Hospital

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने अदालत को बताया कि डॉ. राजकुमार का स्थानांतरण और हटाने की प्रक्रिया नियम विरुद्ध है तथा इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद अंतरिम राहत देते हुए आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *