जयराम महतो को कोर्ट से झटका! गिरफ्तारी पर रोक से इनकार, केस डायरी तलब
Ranchi News: डुमरी विधायक जयराम महतो को मंगलवार को अदालत से राहत नहीं मिली। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी तलब की है। मामले की अगली कार्रवाई अब केस डायरी मिलने के बाद आगे बढ़ेगी।
जयराम महतो समेत चार लोगों ने मांगी थी अग्रिम जमानत
बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर दर्ज मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो के अलावा सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में इस याचिका पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने पैरवी की। बचाव पक्ष ने अदालत से आरोपियों की गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगाने का अनुरोध किया। वहीं, अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र राय ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया और मामले की केस डायरी तलब की।
22 अगस्त को दर्ज हुआ था मामला
यह पूरा मामला बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 146/26 से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, 22 अगस्त को बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस की ओर से लगाए गए आरोपों के मुताबिक, विधायक और उनके समर्थकों पर थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार करने और पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप है।
हाजत में बंद व्यक्ति को बाहर निकालने का आरोप
पुलिस का आरोप है कि थाना परिसर में मौजूद जयराम महतो के समर्थकों ने हंगामा किया। साथ ही हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने के लिए विधायक की ओर से समर्थकों से कहा गया। पुलिस ने मामले में सरकारी काम में बाधा और पुलिस पदाधिकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार समेत अन्य आरोपों के आधार पर कार्रवाई की है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।
पहले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में लगी थी अर्जी
जयराम महतो समेत अन्य आरोपियों की ओर से पहले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। सोमवार को इस याचिका को सुनवाई के लिए एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। मंगलवार को इसी याचिका पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी से तत्काल राहत देने की मांग की, लेकिन अदालत ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब अदालत की ओर से मांगी गई केस डायरी महत्वपूर्ण होगी। केस डायरी के आधार पर आगे अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। फिलहाल जयराम महतो और अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी से कोई न्यायिक राहत नहीं मिली है।




