रांची की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, तुरंत जांच लें अपना नाम; गलती मिलने पर करा सकेंगे सुधार

Ranchi Voter List

SIR 2026 के तहत प्रकाशित हुई प्रारूप मतदाता सूची, ऑनलाइन और बूथ स्तर पर उपलब्ध

रांची: भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 के तहत रांची जिले की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही मतदाताओं के लिए अपने नाम, पता और अन्य विवरणों की जांच करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार के सभी योग्य सदस्यों का नाम अवश्य जांच लें।

नाम नहीं है या जानकारी गलत है तो करा सकते हैं सुधार
यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है या नाम, पता अथवा अन्य विवरण में कोई त्रुटि है, तो वह निर्धारित अवधि के भीतर दावा एवं आपत्ति दर्ज कराकर उसमें सुधार करा सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा के भीतर आवेदन करने पर नियमानुसार सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

ऑनलाइन और बूथ दोनों जगह उपलब्ध है सूची
मतदाता अपने नाम की जांच ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित मतदान केंद्र (बूथ) पर जाकर भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देखी जा सकती है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि चुनाव के समय किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए अभी से अपने सभी विवरणों का सत्यापन कर लें।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देखने के लिए:
यहां क्लिक करें https://share.google/ZxReJFednpnB68br3

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उपायुक्त ने की मतदाताओं से विशेष अपील
रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में सही और अद्यतन होना आवश्यक है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे केवल अपना ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के सभी योग्य सदस्यों का नाम भी अवश्य जांचें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में समय रहते सुधार के लिए आवेदन करें।

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अधिकारियों को दिए गए निर्देश
उपायुक्त ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) और बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को निर्देश दिया है कि वे मतदाताओं की हरसंभव सहायता करें। साथ ही दावा और आपत्ति से जुड़े सभी आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर निपटारा सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूटने न पाए।

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