अनुष्का चक्रवर्ती की संदिग्ध मौत पर हाईकोर्ट सख्त, DSP रैंक के अधिकारी करेंगे जांच; 2 नवंबर को स्टेटस रिपोर्ट
गुप्ता कॉम्प्लेक्स के फ्लैट में मिला था अनुष्का का शव, पिता ने पति और ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप
रांची: हजारीबाग में अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती की संदिग्ध मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जांच को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को अंडरटेकिंग देते हुए बताया गया कि अब इस मामले की जांच DSP रैंक के उच्च अधिकारी करेंगे। इससे पहले मामले का अनुसंधान SI स्तर के अधिकारी कर रहे थे। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को DSP रैंक के अधिकारी को जांच सौंपने और अनुसंधान में तेजी लाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को सुबह 11:30 बजे होगी।
SI के बाद अब DSP रैंक के अधिकारी करेंगे जांच
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले की जांच पहले SI स्तर के अधिकारी कर रहे थे। अब जांच को उच्च स्तर पर ले जाते हुए DSP रैंक के अधिकारी को अनुसंधान की जिम्मेदारी दी जाएगी। हाईकोर्ट ने सरकार के इस रुख को दर्ज करते हुए जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में अब तक की जांच की प्रगति की जानकारी देने के लिए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस निर्देश के बाद मामले की जांच की निगरानी और उसके निष्कर्षों को लेकर परिजनों तथा याचिकाकर्ताओं की उम्मीदें बढ़ी हैं।
गुप्ता कॉम्प्लेक्स के फ्लैट में मिला था अनुष्का का शव
अनुष्का चक्रवर्ती का शव हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र स्थित गुप्ता कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट से मिला था। उनकी मौत की परिस्थितियों को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे हैं। मृतका के भाई देवजीत चक्रवर्ती की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल कर मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। याचिका में मौत की परिस्थितियों की विस्तृत जांच कराने और मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष तरीके से पड़ताल की मांग की गई है।
पिता ने पति और ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप
अनुष्का के पिता सुनील कुमार चक्रवर्ती ने उनके पति कुशाग्र रुद्र और उसके माता-पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को कथित तौर पर दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और उसकी हत्या के बाद शव को पंखे से लटकाने की कोशिश की गई। हालांकि, ये आरोप मृतका के परिजनों की ओर से लगाए गए हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि या न्यायिक निष्कर्ष अभी सामने आना बाकी है। बताया गया है कि अनुष्का और उनके पति ने करीब तीन साल पहले प्रेम विवाह किया था और दोनों गुप्ता कॉम्प्लेक्स स्थित इसी फ्लैट में रह रहे थे।
पोस्टमार्टम को लेकर भी हाईकोर्ट में उठे सवाल
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अनुष्का की मौत को संदिग्ध बताते हुए जांच के कई पहलुओं पर सवाल उठाए गए। कोर्ट को बताया गया कि मृतका का करीब तीन घंटे के भीतर दो बार पोस्टमार्टम किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए मामले की विस्तृत जांच की मांग की गई। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी दावा किया गया कि मृतका का पैर जमीन से सट रहा था और शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे। इन बिंदुओं को मौत की परिस्थितियों की जांच के दौरान महत्वपूर्ण बताया गया है। इन दावों की वास्तविकता और उनका मौत से संबंध जांच के दौरान स्पष्ट होना है।
स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग
मृतका के भाई देवजीत चक्रवर्ती की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिट याचिका में पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। परिजनों का कहना है कि मौत की परिस्थितियों, पोस्टमार्टम प्रक्रिया और शरीर पर पाए गए कथित चोट के निशानों समेत सभी पहलुओं की गहन जांच होनी चाहिए। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद DSP रैंक के अधिकारी द्वारा जांच किए जाने की बात सामने आई है। कोर्ट ने जांच में तेजी लाने और अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
2 नवंबर को फिर होगी सुनवाई
मामले में अब अगली सुनवाई 2 नवंबर 2026 को सुबह 11:30 बजे होगी। उस दौरान जांच की प्रगति को लेकर राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश की जानी है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि DSP स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और मौत से जुड़े सवालों पर जांच एजेंसी क्या निष्कर्ष सामने रखती है।
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