सब-जज से जमीन के नाम पर ठगी का आरोप, तीन के खिलाफ CCA के तहत कार्रवाई

Fraud against Sub-Judge

गिरिडीह DC की अदालत में तीनों ने पेश होकर रखा पक्ष, दो आरोपी पेशे से वकील

गिरिडीह: गिरिडीह में पदस्थापित रहे एक सब-जज से जमीन खरीद-बिक्री के नाम पर कथित तौर पर पांच लाख रुपये की ठगी के मामले में तीन लोगों के खिलाफ जिला बदर की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। गिरिडीह के उपायुक्त ने सब-जज की शिकायत के आधार पर Crime Control Act (CCA), 2002 के तहत यह प्रक्रिया शुरू की है। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, उनमें बबलू अंसारी, सद्दाम अंसारी और सरफराज अहमद के नाम शामिल हैं। बबलू अंसारी और सद्दाम अंसारी पेशे से वकील बताए गए हैं।

DC की अदालत में तीनों ने पेश होकर रखा पक्ष
सब-जज नईम अंसारी की शिकायत के बाद गिरिडीह उपायुक्त ने CCA की धारा 3 और 12 के तहत केस नंबर 2/2026 शुरू किया। यह मामला राज्य सरकार बनाम बबलू अंसारी एवं अन्य के नाम से चल रहा है। उपायुक्त की अदालत की ओर से जारी नोटिस में तीनों को 15 सितंबर को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद तीनों आरोपी 25 सितंबर को उपायुक्त की अदालत में पेश हुए और अपना-अपना पक्ष रखा। अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की बातों पर विचार किया जाएगा।

जमीन के नाम पर ₹5 लाख लेने का आरोप
मामले के अनुसार, जब सब-जज नईम अंसारी गिरिडीह में पदस्थापित थे, तब जमीन खरीद-बिक्री के नाम पर उनके साथ कथित तौर पर ठगी की गई। आरोप है कि मौजा भंडारीडीह की एक जमीन को आरोपियों ने अपना बताते हुए सब-जज को बेचने का प्रस्ताव दिया। जमीन को लेकर एकरारनामा किया गया और इसके एवज में पांच लाख रुपये लिए गए। बाद में जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच में कथित तौर पर सामने आया कि जिस जमीन को बेचने का प्रस्ताव दिया गया था, उसके दस्तावेजों में गड़बड़ी थी और दूसरे व्यक्ति की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने का आरोप है।

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नगर थाने में भी दर्ज है FIR
फर्जी दस्तावेज से जुड़े आरोप सामने आने के बाद गिरिडीह नगर थाने में FIR नंबर 4/2026 दर्ज कराए जाने की जानकारी है। सब-जज की ओर से भी तीनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके अलावा उस महिला की ओर से भी प्राथमिकी दर्ज कराने की बात सामने आई है, जिसकी जमीन के कथित फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे बेचने के नाम पर रकम लेने का आरोप लगाया गया है। इन मामलों में लगाए गए आरोपों की जांच पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियों के स्तर पर जारी है।

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जुलाई में DC को लिखा था पत्र
सब-जज नईम अंसारी ने जुलाई 2026 में गिरिडीह के उपायुक्त को पत्र भेजकर आरोपियों के खिलाफ CCA के तहत जिला बदर की आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था। पत्र में उन्होंने बबलू अंसारी उर्फ बबलू गांधी, सरफराज अहमद और मुहम्मद सद्दाम को भाई बताया और इनके खिलाफ संगठित तरीके से जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े के आरोप लगाए। सब-जज ने आरोप लगाया था कि ये लोग कमजोर और गरीब लोगों की जमीन पर कब्जे और फर्जी दस्तावेज तैयार करने जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। पत्र में अंचल और रजिस्ट्री कार्यालय से जुड़े कुछ कर्मचारियों के सहयोग का भी आरोप लगाया गया है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं हुई है।

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50-60 लोगों के ग्रुप का भी लगाया आरोप
सब-जज की ओर से उपायुक्त को भेजे गए पत्र में एक कथित समूह का भी उल्लेख किया गया है। आरोप लगाया गया कि करीब 50-60 लोगों का समूह जमीन खरीद-बिक्री से जुड़े फर्जीवाड़े में सक्रिय है और इसमें महिलाओं के शामिल होने की भी बात कही गई है। शिकायत के अनुसार, समूह के सदस्यों में से कुछ के नाम पर कथित तौर पर दस्तावेज तैयार कर जमीन खरीद-बिक्री के नाम पर लोगों से पैसे लिए जाते हैं। हालांकि, ये सभी आरोप शिकायत और प्रशासन के समक्ष रखे गए पक्ष का हिस्सा हैं। इनके आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। मामले में पुलिस जांच और प्रशासनिक कानूनी प्रक्रिया के बाद ही आरोपों की स्थिति स्पष्ट होगी।

अब प्रशासनिक कार्रवाई पर नजर
फिलहाल तीनों के खिलाफ CCA के तहत जिला बदर की प्रक्रिया चल रही है। तीनों ने उपायुक्त की अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख दिया है। अब प्रशासन मामले में उपलब्ध दस्तावेज, पुलिस रिकॉर्ड, शिकायत और आरोपियों के जवाब की समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लेगा। वहीं, जमीन फर्जीवाड़े और कथित ठगी से जुड़े आपराधिक मामलों में पुलिस जांच भी महत्वपूर्ण होगी।

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