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रजरप्पा मंदिर जीर्णोद्धार पर हाईकोर्ट नाराज, पर्यटन सचिव और रामगढ़ DC को सशरीर हाजिरी का आदेश

Rajrappa Temple High Court

अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश के बावजूद पर्यटन सचिव के पेश नहीं होने पर नाराजगी

अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को

रांची: रामगढ़ के प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर के जीर्णोद्धार और विकास से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकारी पक्ष की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। कोर्ट के पूर्व निर्देश के बावजूद झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग के सचिव के अदालत में उपस्थित नहीं होने पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 5 अक्टूबर तय करते हुए पर्यटन विभाग के सचिव और रामगढ़ के उपायुक्त (DC) को सशरीर अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

कोर्ट के निर्देश के बावजूद सचिव नहीं पहुंचे
रजरप्पा मंदिर के जीर्णोद्धार से संबंधित निर्देशों के अनुपालन को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान यह मामला सामने आया। अदालत के पूर्व निर्देश के बावजूद पर्यटन सचिव के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली तारीख पर संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

5 अक्टूबर को पर्यटन सचिव और DC की पेशी
अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई यानी 5 अक्टूबर को झारखंड के पर्यटन विभाग के सचिव और रामगढ़ के DC व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहें। यह निर्देश रजरप्पा मंदिर के जीर्णोद्धार और अदालत के पूर्व आदेशों के अनुपालन से जुड़े मामले में दिया गया है। अब अगली सुनवाई में दोनों अधिकारियों की मौजूदगी में मामले की प्रगति और अदालत के पूर्व निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर सुनवाई होगी।

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रजरप्पा मंदिर के विकास से जुड़ा है मामला
रामगढ़ जिले में स्थित रजरप्पा मंदिर झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र के विकास, जीर्णोद्धार तथा श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं से जुड़े विषयों को लेकर लंबे समय से विभिन्न स्तरों पर काम और योजनाओं की चर्चा होती रही है। इसी से जुड़े न्यायिक मामले में अदालत के निर्देशों के अनुपालन को लेकर अवमानना याचिका दायर की गई है।

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अब अगली सुनवाई पर रहेगी नजर
मंगलवार की सुनवाई के बाद अब इस मामले में अगली तारीख 5 अक्टूबर महत्वपूर्ण हो गई है। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार उस दिन पर्यटन विभाग के सचिव और रामगढ़ DC को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना है। अगली सुनवाई में अदालत यह देखेगी कि रजरप्पा मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़े पूर्व निर्देशों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और संबंधित विभागों की ओर से क्या प्रगति की गई है।

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