JPSC, CDPO और Food Safety Officer परीक्षा रद्द मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
रांची: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार, 12 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। मामला JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, CDPO नियुक्ति परीक्षा और Food Safety Officer प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ा है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट भी अदालत के समक्ष पेश की गयी। अदालत ने प्रार्थियों और राज्य सरकार को अपनी बहस के समर्थन में शॉर्ट रिटेन नोट दाखिल करने की अनुमति दी है। अब इन परीक्षाओं से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों की नजर हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर टिकी है।
दोपहर 2:15 बजे शुरू हुई सुनवाई
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में दोपहर करीब 2:15 बजे शुरू हुई और 3 बजे समाप्त हुई। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और महाधिवक्ता रोहित राय ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। वहीं, प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से भी अपनी दलीलें रखी गयीं। राज्य सरकार की ओर से अपनी बहस पूरी किए जाने के बाद अदालत ने सभी पक्षों को सुना और मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।
किन परीक्षाओं को लेकर है पूरा विवाद?
इन याचिकाओं में राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने संबंधी अधिसूचनाओं को चुनौती दी गयी है। मामले में मुख्य रूप से तीन परीक्षाएं शामिल हैं:
- JPSC 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी CDPO नियुक्ति परीक्षा
- Food Safety Officer प्रतियोगिता परीक्षा
इन परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए हाईकोर्ट का फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अदालत के आदेश से इन नियुक्ति प्रक्रियाओं की आगे की दिशा स्पष्ट हो सकती है।
CDPO परीक्षा रद्द करने के फैसले को चुनौती
प्रार्थी सुभाष मुर्मू और अन्य की ओर से दायर याचिका में CDPO नियुक्ति परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गयी है। याचिका में सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पर सवाल उठाते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गयी है। सोमवार की सुनवाई के बाद अब इस मामले में भी अदालत के फैसले का इंतजार है।
JPSC 11वीं से 13वीं परीक्षा का मामला भी हाईकोर्ट में
JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी याचिका भी सोमवार को सुनवाई के दौरान शामिल रही। प्रार्थी दीपमाला, आशीष अक्षत, आकांक्षा मिंज और अन्य की ओर से परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती दी गयी है। प्रार्थियों की ओर से राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में अपना पक्ष रखा गया। अब हाईकोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट होगा कि इस परीक्षा और इससे जुड़ी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर आगे क्या स्थिति बनती है।
Food Safety Officer परीक्षा पर भी फैसला सुरक्षित
सौरभ सिंह और अन्य की ओर से Food Safety Officer प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गयी है। इस मामले को भी संबंधित याचिकाओं के साथ सुना गया। राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में भी फैसला सुरक्षित रख लिया।
अपील याचिकाओं के साथ टैग करने की मांग खारिज
इधर, इन रिट याचिकाओं को संबंधित अपील याचिकाओं के साथ टैग करने की मांग को लेकर दायर विशेष मेंशन को चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने खारिज कर दिया। इसके बाद अब परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर इन रिट याचिकाओं पर हाईकोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार है।
अभ्यर्थियों की नजर अब हाईकोर्ट के फैसले पर
JPSC, CDPO और Food Safety Officer परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए सोमवार की सुनवाई अहम रही। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल अदालत की ओर से फैसले की तारीख घोषित नहीं की गयी है। हालांकि, पक्षकारों को शॉर्ट रिटेन नोट दाखिल करने की अनुमति दी गयी है। अब हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि रद्द की गयी परीक्षाओं और उनसे जुड़ी नियुक्ति प्रक्रियाओं का भविष्य क्या होगा।
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