सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राज्यपाल पर समयसीमा थोपने से इनकार, अनुच्छेद 200–201 पर दी व्यापक व्याख्या
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की 5-judge संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए 14 संवैधानिक प्रश्नों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। CJI बी.आर. गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका राज्यपाल या राष्ट्रपति को राज्य के विधायी बिलों पर निर्णय लेने के लिए किसी निश्चित समय-सीमा में बाध्य नहीं…
