कुड़मी आंदोलन : रांची के 4 रेलवे स्टेशनों के 300 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा, SDM बोले- “शांति भंग करने वालों पर होगी सख़्त कार्रवाई”
कुड़मी आंदोलन रांची निषेधाज्ञारांची :कुड़मी समाज द्वारा 20 सितंबर को प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मुरी, सिल्ली, खलारी और टाटीसिल्वे रेलवे स्टेशनों के 300 मीटर के दायरे में शुक्रवार 19 सितंबर 2025 की रात 8 बजे से 21 सितंबर 2025 की सुबह 8 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
आंदोलन की पृष्ठभूमि
कुड़मी समाज की केंद्रीय कमेटी और अन्य संगठनों ने कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर 20 सितंबर को विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेल परिचालन बाधित करने की घोषणा की है। इसे देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन आदेश जारी किया है।
प्रशासन का बयान
रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) ने कहा –
“जिला प्रशासन के पास इन स्टेशनों पर रेल परिचालन बाधित करने की सूचना थी। विधि-व्यवस्था को देखते हुए बीएनएसएस की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शांति भंग करने वालों पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी।”
निषेधाज्ञा में किन चीजों पर है रोक?
- 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमा होना (सरकारी कार्य, न्यायालय कार्य, धार्मिक या अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)
- किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन
- ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर)
- किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र (बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि) लेकर चलना
- किसी भी प्रकार के हथियार/हरवे (लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि) लेकर चलना
प्रशासन ने अपील की
जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था में सहयोग की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आदेश के उल्लंघन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।







