मिडिल ईस्ट तनाव के बीच LPG पर सख्त कदम, लागू हुआ Essential Commodities Act

Essential Commodities Act

जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

मुनादी लाइव: मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंगलवार को Essential Commodities Act, 1955 को लागू कर दिया है, जिससे गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाई जा सके।

सरकार का कहना है कि यह फैसला देश के करोड़ों घरों में रसोई गैस की निर्बाध सप्लाई बनाए रखने के लिए लिया गया है।

रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने का आदेश
सरकार ने देश की सभी तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को निर्देश दिया है कि वे एलपीजी का उत्पादन अधिकतम स्तर तक बढ़ाएं। साथ ही प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन को एलपीजी पूल में डायवर्ट करने का आदेश दिया गया है।

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सरकार का पूरा जोर घरेलू उपभोक्ताओं तक गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने पर है। आदेश के अनुसार अतिरिक्त उत्पादन वाली एलपीजी को प्राथमिकता के आधार पर घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

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तेल कंपनियों को मिला बड़ा टारगेट
देश की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum को निर्देश दिया गया है कि वे गैस की आपूर्ति अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचाएं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि मौजूदा जियो-पॉलिटिकल तनाव और एलपीजी सप्लाई में संभावित कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

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क्या है Essential Commodities Act?
Essential Commodities Act, 1955 एक ऐसा कानून है जिसे सरकार रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कमी, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए लागू करती है। इसके तहत गैस, अनाज, दाल, पेट्रोल-डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को सुनिश्चित किया जाता है।

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इस कानून का उद्देश्य जरूरी सेवाओं को बिना किसी बाधा के जारी रखना है ताकि आम लोगों का जीवन प्रभावित न हो।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी या कालाबाजारी करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। यहां तक कि बिना वारंट गिरफ्तारी और जेल भेजने का भी प्रावधान है।

सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से देशभर में रसोई गैस की सप्लाई सुचारू बनी रहेगी और उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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