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चुनाव आयोग का आदेश: रांची डीसी भजंत्री की पदस्थापना हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन

राजनीति

रांची: चुनाव आयोग ने मंजूनाथ भजंत्री को रांची डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित करने के आदेश को हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया है। आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर छह दिसंबर, 2021 के आदेश का अनुपालन करने का कहा है। साथ ही 15 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को भेजने का आदेश दिया है।

आयोग ने छह दिसंबर, 2021 को आदेश जारी कर देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने, विभागीय कार्यवाही करने और आयोग की अनुमति के बिना चुनाव कार्य से जुड़े पद पर पदस्थापित नहीं करने का आदेश दिया था।

अब, आयोग के अनुसार, भजंत्री की रांची में पदस्थापना, आयोग के पूर्व आदेश और हाईकोर्ट के फैसले का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके चलते यह मामला पुनः चर्चा में आया है।

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