ED समन केस में CM हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट आदेश पर लगाई रोक

Supreme Court Relief

रांची: ईडी समन की अवहेलना से जुड़े मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के प्रभाव पर फिलहाल रोक लगाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस अंतरिम आदेश के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

क्या था पूरा मामला
दरअसल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें समन अवहेलना मामले में निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई थी, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने का निर्देश बरकरार रखा गया था। इसी आदेश के खिलाफ उन्होंने शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने क्या कहा
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कान्त, न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और ईडी से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होने की संभावना जताई जा रही है।

राजनीतिक गलियारों में बढ़ी हलचल
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष जहां मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध सकता है, वहीं सत्ताधारी दल इसे कानूनी राहत के तौर पर देख रहा है। आने वाली सुनवाई में कोर्ट का अंतिम रुख क्या होगा, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।

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