मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के बड़े फैसले
पेसा नियमावली, सड़क–इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, नियुक्ति नियमों और कल्याण योजनाओं को मिली मंजूरी
Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 23 दिसंबर 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के प्रशासन, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, नियुक्ति नियमों, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य शासन को अधिक प्रभावी बनाना, विकास कार्यों को गति देना और न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
पेसा नियमावली 2025 को हरी झंडी
कैबिनेट ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखण्ड नियमावली, 2025 के गठन को स्वीकृति दी। यह फैसला अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को सशक्त बनाने और जनजातीय स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।
सड़क और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश
ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं हस्तांतरित करते हुए मजबूतीकरण, चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण को मंजूरी दी गई।
- दुमका में चमराबहियार–बरदानीनाथ मंदिर पथ और बमनडीहा लिंक (कुल 7.546 किमी) के लिए ₹31.87 करोड़।
- जमशेदपुर (बहरागोड़ा–दरिशोल चौक) मार्ग (10.274 किमी) के लिए ₹41.24 करोड़।
इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
शिक्षा, विश्वविद्यालय और छात्रावास
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति। 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण हेतु ₹51.16 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति, जिससे बालिकाओं की शिक्षा को मजबूती मिलेगी। राज्यस्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम में शिक्षकों व समन्वयकों के मानदेय में वृद्धि।
JSSC और नियुक्ति नियमों में संशोधन
राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और समसामयिक बनाने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की मैट्रिक, इंटरमीडिएट (10+2) स्तर की संचालन नियमावलियों में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी दी गई। साथ ही सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा निर्धारण को स्वीकृति मिली।
स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा
- मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत Take Home Ration (THR) की निर्बाध आपूर्ति के लिए अनुबंध अवधि विस्तार।
- मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के संचालन हेतु मार्गदर्शिका स्वीकृत।
- अनधिकृत अनुपस्थिति के मामलों में दो चिकित्सा पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति, जिससे अनुशासन पर जोर दिया गया।
न्यायालय आदेशों का अनुपालन
कैबिनेट ने झारखंड उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में कई कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा नियमितीकरण और वित्तीय लाभ प्रदान करने को स्वीकृति दी। यह कदम लंबित विवादों के निपटारे और कर्मचारियों के हित संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है।
वन, पर्यावरण और औद्योगिक संतुलन
हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े मामलों में अपयोजित वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु बड़ी राशि के भुगतान पर स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति (कुल मिलाकर कई सौ एकड़ भूमि व करोड़ों रुपये)। भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत जीर्ण-शीर्ण सरकारी परिसरों के पुनर्विकास के लिए NBCC (India) Ltd के साथ MoU हेतु SOP को मंजूरी।
कृषि, पशुपालन और संस्कृति
राजकीय बेकन फैक्ट्री, कांके के पुनर्जीवन के लिए ICAR–NMRl, हैदराबाद की परामर्श सेवाएं लेने की स्वीकृति। IIHR बेंगलुरु की सेवाएं उद्यान निदेशालय के लिए। झारखंड संस्कृति संवर्ग नियमावली–2025 के गठन को मंजूरी।
समग्र संदेश
23 दिसंबर 2025 की यह कैबिनेट बैठक झारखंड के लिए शासन सुधार, आधारभूत ढांचा, शिक्षा–भर्ती प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन—इन सभी मोर्चों पर निर्णायक साबित होती है। पेसा नियमावली से लेकर सड़क परियोजनाओं और JSSC सुधारों तक, फैसले राज्य के दीर्घकालीन विकास रोडमैप को मजबूती देते हैं।








