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अवैध बैनर-पोस्टर पर रांची नगर निगम की सख्ती, जुर्माना वसूला

Illegal Banner Action

नगर क्षेत्र में बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों पर लगातार कार्रवाई

Ranchi : बिना अनुमति लगाए जा रहे बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स के खिलाफ रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों और प्रतिष्ठानों द्वारा अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापनों को हटाने के लिए बाजार शाखा की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। यह अभियान झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 171 के उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

प्रशासक के निर्देश पर चल रहा अभियान
नगर निगम के प्रशासक के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों, दीवारों और सड़कों के किनारे लगाए गए अवैध बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स हटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही विज्ञापन लगाने में उपयोग की गई अधिष्ठापित संरचनाओं को भी जब्त किया जा रहा है।

25 हजार रुपये तक का जुर्माना
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 600 के तहत बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वाले प्रत्येक संस्था या प्रतिष्ठान पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। शुक्रवार को बाजार शाखा की टीम ने अभियान के दौरान आठ अवैध विज्ञापन चिन्हित किए, जिन पर नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित किया गया।

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इन संस्थानों पर हुई कार्रवाई
अभियान के दौरान कचहरी रोड स्थित उन्नति प्रयोगशाला सहित कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। इनमें जीवा स्वीपर, गोविंदा स्वीपर, रघुवीर स्वीपर, विशाल स्वीपर, अजय स्वीपर, दीपक स्वीपर और भोला स्वीपर शामिल हैं। इसके अलावा डांगरा टोली चौक और पुरुलिया रोड स्थित ‘द ब्लैकबोर्ड’ पर भी बिना अनुमति फ्लैक्स लगाए जाने के कारण निगम की टीम ने कार्रवाई की।

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बिना अनुमति विज्ञापन लगाना अपराध
नगर निगम ने दो टूक कहा है कि नगर क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाना कानूनन अपराध है। भविष्य में भी इस तरह के अवैध विज्ञापनों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। निगम ने सभी संस्थानों और व्यापारियों से अपील की है कि विज्ञापन लगाने से पहले नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी से लिखित अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।

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