हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, समन अवहेलना केस में याचिका खारिज

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Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन अवहेलना मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने MP/MLA केस नंबर 2/2024 को निरस्त करने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन की कथित अवहेलना से जुड़ा है।

क्या है पूरा मामला
ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई बार समन जारी किया था। आरोप है कि समन के बावजूद वे जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर रांची की विशेष MP/MLA अदालत ने संज्ञान लेते हुए न्यायिक कार्यवाही शुरू की।

हाईकोर्ट में क्या दलील दी गई
मुख्यमंत्री की ओर से निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान और शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि इस पूरे मामले को निरस्त किया जाए, क्योंकि यह कानूनन टिकाऊ नहीं है।

कोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि याचिका निराधार है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

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इस फैसले के बाद अब MP/MLA कोर्ट में चल रही कार्यवाही जारी रहेगी, जिससे मुख्यमंत्री की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

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