Sex Worker Rights

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश: स्वेच्छा से सेक्स वर्क करने वाली बालिग महिला को अपराधी न माना जाए

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई बालिग महिला अपनी इच्छा और सहमति से सेक्स वर्क करती है, तो उसे केवल इस आधार पर अपराधी नहीं माना जा सकता। अदालत ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए और…

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