रांची के मधुकम में दखलदिहानी कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक, प्रभावित परिवारों को राहत

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रांची: राजधानी रांची के रातु रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखलदिहानी कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके घरों पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी।

मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई, जहां प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने पक्ष रखते हुए कार्रवाई पर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान रौनक़ कुमार, सरिता देवी समेत अन्य प्रभावित लोगों ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर दखलदिहानी अभियान को रोकने की मांग की थी।

याचिकाकर्ताओं की दलील सुनने के बाद अदालत ने पूरे मामले में हेहल अंचलाधिकारी (सीओ) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक प्रशासन कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगा और आगे की प्रक्रिया न्यायालय के निर्देश के अनुसार ही तय होगी।

बताया जा रहा है कि मधुकम इलाके में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत कई मकानों को चिन्हित किया गया था। इसी कार्रवाई के खिलाफ प्रभावित परिवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद इलाके में राहत का माहौल देखा जा रहा है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि अदालत के हस्तक्षेप से उन्हें अस्थायी सुरक्षा मिली है और अब उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। वहीं प्रशासन की ओर से मामले में विस्तृत जवाब तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद अगली सुनवाई में स्थिति और स्पष्ट होगी।

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कानूनी जानकारों का मानना है कि अदालत का यह अंतरिम आदेश फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के लिए दिया गया है और अंतिम फैसला दोनों पक्षों की दलीलों और सरकारी जवाब के आधार पर ही होगा।

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