जमशेदपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3 हजार किलो जावा महुआ नष्ट; 105 लीटर चुलाई शराब जब्त

Jamshedpur Illegal Liquor

Jamshedpur News: जमशेदपुर में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एमजीएम थाना क्षेत्र के कालाझोर गांव में की गई छापेमारी के दौरान शराब बनाने के लिए तैयार किया जा रहा करीब 3 हजार किलो जावा महुआ मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। वहीं, टीम ने 105 लीटर अवैध चुलाई शराब भी बरामद की।

उपायुक्त के निर्देश पर हुई छापेमारी
यह कार्रवाई उपायुक्त राजीव रंजन के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने की। छापेमारी के दौरान टीम ने अवैध शराब के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और मौके पर मौजूद अन्य सामानों की भी जांच की। उत्पाद विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोग मौके से फरार हो गए। हालांकि, टीम ने वहां मौजूद अवैध शराब और शराब निर्माण के लिए तैयार सामग्री को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई की।

3 हजार किलो जावा महुआ किया गया नष्ट
छापेमारी के दौरान करीब 3,000 किलो जावा महुआ बरामद हुआ, जिसका इस्तेमाल अवैध चुलाई शराब तैयार करने के लिए किया जा रहा था। उत्पाद विभाग ने जावा महुआ को मौके पर ही नष्ट कर दिया, ताकि इसका इस्तेमाल दोबारा शराब बनाने में न किया जा सके। इसके अलावा टीम ने मौके से 105 लीटर अवैध चुलाई शराब भी बरामद की और उसे भी नष्ट करने की कार्रवाई की।

गुनोधर महतो समेत अन्य के खिलाफ कार्रवाई
उत्पाद विभाग की ओर से इस मामले में गुनोधर महतो समेत अन्य संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत फरार अभियोग दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। चूंकि छापेमारी के दौरान संदिग्ध आरोपी मौके पर नहीं मिले, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

Matter
New Project 1
New Project

अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा
उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, संचयन और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग की ओर से अवैध शराब के संभावित ठिकानों पर निगरानी और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। कालाझोर गांव में हुई इस कार्रवाई को भी अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के अभियान का हिस्सा बताया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *