पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के पूर्व आप्त सचिव संजीव कुमार लाल निलंबन से मुक्त, कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना
रांची: झारखंड सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के पूर्व आप्त सचिव संजीव कुमार लाल को निलंबन से मुक्त कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सरकारी आदेश के अनुसार, संजीव कुमार लाल का निलंबन समाप्त करते हुए उन्हें कार्मिक विभाग में योगदान (रिपोर्ट) देने का निर्देश दिया गया है। अब वह विभाग के निर्देशानुसार अपनी अगली पदस्थापना तक कार्मिक विभाग के अधीन रहेंगे।
अधिसूचना जारी
कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संजीव कुमार लाल को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। उन्हें कार्मिक विभाग में योगदान देने के लिए कहा गया है, जहां से उनके संबंध में आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
पहले क्यों हुए थे निलंबित?
संजीव कुमार लाल उस समय चर्चा में आए थे जब ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद उन्हें निलंबित किया गया था। बाद में विभागीय कार्रवाई के तहत उन्हें सेवा से निलंबित रखा गया था। हालांकि, सरकार की ओर से जारी ताजा अधिसूचना में केवल निलंबन समाप्त करने और कार्मिक विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। अधिसूचना में मामले के गुण-दोष या अन्य जांच संबंधी कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
आगे क्या होगा?
निलंबन समाप्त होने के बाद संजीव कुमार लाल को कार्मिक विभाग में योगदान देना होगा। इसके बाद सरकार उनके पदस्थापन या अन्य प्रशासनिक निर्णय पर विचार करेगी।



