FSSAI का बड़ा एक्शन! पतंजलि बिस्कुट से Red Bull तक 115 उत्पादों पर कार्रवाई, रांची में जांच तेज
भ्रामक दावों और मिस-लेबलिंग को लेकर कार्रवाई
पतंजलि से लेकर अमूल तक कई उत्पाद सूची में
कारोबारियों को स्टॉक वापस लेने के निर्देश
Ranchi News : खाद्य उत्पादों की लेबलिंग और दावों से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ा कदम उठाया है। FSSAI द्वारा चिन्हित 115 खाद्य उत्पादों के स्टॉक की जांच और रिकॉल की कार्रवाई झारखंड में शुरू हो गई है। रांची में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों, वितरकों, खाद्य कारोबारियों और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों में जांच तेज कर दी है।
इन चिन्हित उत्पादों में कई चर्चित ब्रांड के बिस्कुट, एनर्जी ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक, आइसक्रीम, कुकिंग ऑयल और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं। सूची में पतंजलि दूध बिस्कुट, किंडर जॉय, सफोला टोटल हार्ट प्रो कुकिंग ऑयल, रेड बुल, स्टिंग एनर्जी, मॉन्स्टर एनर्जी, गेटोरेड स्पोर्ट्स ड्रिंक और अमूल शुगर-फ्री आइसक्रीम जैसे उत्पादों के नाम शामिल बताए गए हैं।
भ्रामक दावों और मिस-लेबलिंग को लेकर कार्रवाई
रिपोर्ट के अनुसार, FSSAI ने इन उत्पादों को भ्रामक दावों, गलत या अनुपयुक्त लेबलिंग तथा खाद्य मानकों से जुड़े अनुपालन संबंधी मुद्दों को लेकर चिन्हित किया है। उदाहरण के तौर पर कुछ उत्पादों पर पोषण या स्वास्थ्य से जुड़े दावों और कुछ पेय पदार्थों पर ‘एनर्जी ड्रिंक’ अथवा ‘स्पोर्ट्स ड्रिंक’ जैसे नामों के इस्तेमाल को लेकर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि सूची में किसी उत्पाद का शामिल होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वह उत्पाद जहरीला या स्वास्थ्य के लिए तत्काल खतरनाक है। कार्रवाई का एक प्रमुख आधार लेबलिंग, ब्रांडिंग और उत्पाद से जुड़े दावों का निर्धारित नियमों के अनुरूप होना है।
कारोबारियों को स्टॉक वापस लेने के निर्देश
रांची के खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाद्य कारोबार संचालकों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को चिन्हित उत्पादों का उपलब्ध स्टॉक बाजार से वापस लेने यानी रिकॉल करने और बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी चिन्हित स्टॉक के संबंध में निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। FSSAI का आधिकारिक फूड रिकॉल पोर्टल भी बाजार से वापस लिए जा रहे असुरक्षित या गैर-अनुपालक खाद्य उत्पादों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है।
पतंजलि से लेकर अमूल तक कई उत्पाद सूची में
चिन्हित उत्पादों की सूची में अलग-अलग श्रेणियों के कई लोकप्रिय उत्पाद शामिल बताए गए हैं। इनमें पतंजलि दूध बिस्कुट, किंडर जॉय और सफोला टोटल हार्ट प्रो के अलावा रेड बुल, स्टिंग, मॉन्स्टर और गेटोरेड जैसे पेय पदार्थ भी हैं। इसके अलावा अमूल शुगर-फ्री आइसक्रीम, लोटे चोको पाई, मास्टरचाउ रेमन नूडल्स, डाबर हार्ट केयर, कुछ ब्राउन ब्रेड, टोफू और बेबी फूड उत्पादों के नाम भी सामने आए हैं।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने निर्देशों का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गलत ब्रांडिंग या भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामलों में अधिनियम की धारा 52 और 53 समेत संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से क्षेत्र में जांच जारी रखने और चिन्हित उत्पादों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपभोक्ताओं के लिए क्या जरूरी?
उपभोक्ताओं को फिलहाल घबराने के बजाय पैकेट पर दिए गए लेबल, उत्पाद संबंधी दावे, पोषण संबंधी जानकारी, बैच और अन्य विवरण को ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है। FSSAI का फूड रिकॉल पोर्टल भी उपभोक्ताओं को रिकॉल से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराता है।
रांची में शुरू हुई जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुकानों और अन्य खाद्य कारोबारियों के यहां उपलब्ध स्टॉक की जांच कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई जांच और संबंधित उत्पादों के अनुपालन की स्थिति के आधार पर की जाएगी।






