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1 अक्टूबर से बदलेंगे जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियम, 2 साल से ज्यादा देरी पर कोर्ट की मंजूरी जरूरी

नई दिल्ली: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2026 के प्रावधान 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। केंद्र सरकार ने 10 सितंबर 2026 की अधिसूचना के जरिए 1 अक्टूबर को कानून के प्रावधान लागू होने की तारीख तय की…

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