उत्पाद सिपाही पेपर लीक मामले में 168 आरोपियों को जमानत
रांची कोर्ट ने 20-20 हजार के निजी मुचलके पर दी राहत
रांची: झारखंड में चर्चित उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 168 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। रांची की अपर न्यायायुक्त योगेश की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बेल प्रदान कर दी। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दी है। इस मामले में पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया।
11 अप्रैल को हुई थी बड़ी कार्रवाई
गौरतलब है कि 11 अप्रैल 2026 को उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक की आशंका को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव स्थित एक अर्धनिर्मित भवन में संदिग्ध तरीके से बड़ी संख्या में लोग जमा हैं। सूचना के आधार पर विशेष छापेमारी दल ने देर रात वहां छापा मारा था। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों और कथित सॉल्वर गैंग से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया गया था।
अधिकांश आरोपी थे परीक्षार्थी
पुलिस जांच में सामने आया था कि गिरफ्तार किए गए लोगों में अधिकांश अभ्यर्थी थे, जो उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।इसके बाद से लगातार आरोपियों की ओर से जमानत याचिका दायर की जा रही थी।
कोर्ट ने दी राहत
अपर न्यायायुक्त की अदालत ने मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को सशर्त जमानत देने का फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों के परिजनों और अधिवक्ताओं में राहत देखी गई। हालांकि मामले की जांच अब भी जारी है और पुलिस पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।
जांच एजेंसियां अब भी सक्रिय
इस हाईप्रोफाइल मामले में पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। जांच के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज और संदिग्ध सामग्री भी जब्त की गई थी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि प्रश्नपत्र लीक का नेटवर्क कितना बड़ा था और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका शामिल थी।




