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झारखंड में वोटर लिस्ट का महाअभियान शुरू, घर-घर जाएंगे BLO; नए वोटर भी जुड़ेंगे, फर्जी नाम होंगे हटाए

SIR 2026

रांची: झारखंड में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR 2026) अभियान मंगलवार से शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) राज्यभर में घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता का सत्यापन करेंगे और उन्हें इन्यूमरेशन (Enumeration) फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। निर्वाचन आयोग के इस विशेष अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची से मृत, दोहरी प्रविष्टि वाले, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जा चुके तथा संदिग्ध मतदाताओं की पहचान कर सूची को त्रुटिरहित बनाना है। साथ ही 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए पात्र मतदाताओं का भी पंजीकरण किया जाएगा।

अब तक 2.17 करोड़ मतदाताओं की हो चुकी है मैपिंग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि राज्य में कुल 2,64,63,236 मतदाता हैं। इनमें से—

  • 2,17,20,731 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है।
  • 47,42,505 मतदाताओं का सत्यापन अभी बाकी है।

उन्होंने बताया कि पहले चरण में तैयार की गई मैपिंग सूची को नागरिकता के लिए सहायक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है।

घर-घर पहुंचेंगे BLO, देंगे दो प्रतियों में फॉर्म
अभियान के दौरान बीएलओ प्रत्येक घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म की दो प्रतियां उपलब्ध कराएंगे। मतदाताओं को—

  • आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
  • नवीनतम विवरण की पुष्टि करनी होगी।
  • हस्ताक्षर कर एक प्रति बीएलओ को वापस देनी होगी।
  • दूसरी प्रति रसीद के रूप में अपने पास रखनी होगी।
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निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना हस्ताक्षर वाला फॉर्म वैध नहीं माना जाएगा।

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फॉर्म जमा करने के लिए दस्तावेज देने की जरूरत नहीं
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सामान्य परिस्थितियों में मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। यदि आवश्यकता हुई तो बीएलओ केवल मूल दस्तावेज देखकर आवश्यक जानकारी फॉर्म में दर्ज करेंगे। वे किसी भी मतदाता के मूल दस्तावेज अपने पास नहीं रखेंगे।

5 अगस्त को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची
निर्वाचन आयोग ने अभियान की पूरी समय-सारिणी भी जारी कर दी है। महत्वपूर्ण तिथियां

  • 30 जून से 29 जुलाई – घर-घर सत्यापन एवं इन्यूमरेशन
  • 5 अगस्त – प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन
  • 5 अगस्त से 3 सितंबर – दावा एवं आपत्तियां दर्ज करने की अवधि
  • 4 सितंबर तक – दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण
  • इसके बाद प्रकाशित होगी संशोधित एवं अंतिम मतदाता सूची।

नए मतदाताओं का भी होगा पंजीकरण
इस अभियान के दौरान बीएलओ—

  • 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करेंगे।
  • मृत मतदाताओं का विवरण दर्ज करेंगे।
  • स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं की जानकारी अपडेट करेंगे।
  • एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों की पहचान करेंगे।

फॉर्म में मांगी जाएगी ये जानकारी
इन्यूमरेशन फॉर्म में मतदाताओं से निम्नलिखित जानकारी ली जाएगी—

  • विधानसभा क्षेत्र
  • भाग संख्या
  • EPIC (मतदाता पहचान पत्र) संख्या
  • नाम
  • पिता/माता/पति/पत्नी का नाम
  • जन्म तिथि अथवा आयु
  • लिंग
  • पूरा पता
  • मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो)
  • ई-मेल आईडी (यदि उपलब्ध हो)

इसके साथ मतदाता को यह घोषणा भी करनी होगी कि वह दिए गए पते पर सामान्य रूप से निवास करता है तथा भारत का नागरिक है।

राजनीतिक दलों के एजेंट भी करेंगे निगरानी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने 74,320 बूथ लेवल एजेंट-2 (BLA-2) नियुक्त किए हैं। ये एजेंट पूरे अभियान के दौरान बीएलओ के साथ समन्वय बनाए रखेंगे और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर नजर रखेंगे।

फर्जी जानकारी देने पर होगी कार्रवाई
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति फर्जी घोषणा-पत्र या गलत जानकारी देकर इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

झारखंड में शुरू हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) अभियान मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम पहल है। 29 जुलाई तक BLO घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे, जबकि 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे सही जानकारी देकर इस अभियान में सहयोग करें, ताकि राज्य की मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिरहित बन सके।

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