JSSC शिक्षक भर्ती 2016 में नया मोड़, संशोधित मेरिट लिस्ट पेश; 4 अक्टूबर से फाइनल सुनवाई

JSSC Teacher Recruitment 2016

फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने आयोग ने विषयवार-कोटिवार स्टेट मेरिट लिस्ट सौंपी

हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर टिकी नजर

रांची: स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 में नियुक्ति को लेकर चल रही जांच में अब महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के समक्ष संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट पेश कर दी है। आयोग की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में विषयवार और कोटिवार संशोधित राज्य मेधा सूची तैयार की गई है। इस मामले की जांच झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद गठित वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कर रही है। कमेटी की अध्यक्षता सेवानिवृत्त जस्टिस गौतम कुमार चौधरी कर रहे हैं।

JSSC ने सौंपी संशोधित मेरिट लिस्ट
सुनवाई के दौरान JSSC की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप विषयवार और कोटिवार स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। आयोग ने संशोधित सूची कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। इससे पहले कमेटी ने JSSC को संशोधित राज्य मेधा सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। सितंबर में हुई सुनवाई के दौरान कमेटी ने सरकार और JSSC से नियुक्ति से संबंधित विस्तृत आंकड़े भी मांगे थे।

अभ्यर्थियों को ऑनलाइन उपलब्ध होगी सूची
सरकार और JSSC का पक्ष सुनने के बाद कमेटी की ओर से कहा गया कि संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इससे अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक, विषय और श्रेणी के आधार पर तैयार की गई सूची से अपने दावे का मिलान कर सकेंगे। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर पहले से सवाल उठाने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह सूची जांच में महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जा रही है।

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4 अक्टूबर से होगी फाइनल सुनवाई
मामले की फाइनल सुनवाई 4 अक्टूबर से शुरू होने की जानकारी सामने आई है। सुनवाई डोरंडा स्थित पुराने हाईकोर्ट भवन में होगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, शेखर प्रसाद गुप्ता, राजेश कुमार समेत अन्य अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। कमेटी अब संशोधित मेरिट लिस्ट, सरकार की ओर से दाखिल आंकड़ों और अभ्यर्थियों की आपत्तियों के आधार पर मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी।

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2016 की भर्ती में क्या है विवाद?
वर्ष 2016 में JSSC ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की थी। नियुक्ति प्रक्रिया में जिलावार और राज्यस्तरीय, दोनों तरह की मेधा सूची का इस्तेमाल हुआ। इसी व्यवस्था को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाए गए हैं। उनका दावा है कि एक ही परीक्षा में अलग-अलग स्तर की मेरिट लिस्ट के इस्तेमाल के कारण कुछ योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से बाहर रह गए। इसी विवाद की विस्तृत जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई है।

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पद और नियुक्तियों के आंकड़ों में भी अंतर
मामले में शिक्षक पदों और नियुक्तियों के आंकड़ों को लेकर भी अलग-अलग विवरण सामने आए हैं। सितंबर की रिपोर्टों में 17,752 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया और करीब 10 हजार नियुक्तियों का उल्लेख किया गया है। वहीं बाद की अदालती कार्यवाही में राज्य की ओर से 17,786 पदों के विरुद्ध 12,046 नियुक्तियां किए जाने की जानकारी भी सामने आई। यानी नियुक्ति के कुल पद और भरे गए पदों के आंकड़ों को लेकर भी रिकॉर्ड में अंतर सामने आया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसी तरह के आंकड़ों और मेरिट लिस्ट की जांच कर रही है।

हजारों अभ्यर्थियों की नजर जांच के नतीजे पर
शिक्षक नियुक्ति विवाद का असर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है। योग्य होने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरिट निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट होने पर ही यह पता चलेगा कि किस अभ्यर्थी को नियुक्ति मिलनी चाहिए थी। अब संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट और 4 अक्टूबर से शुरू होने वाली फाइनल सुनवाई इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण चरण मानी जा रही है। हालांकि, फाइनल सुनवाई शुरू होने का अर्थ यह नहीं है कि नियुक्ति या किसी अभ्यर्थी के चयन पर अंतिम फैसला हो गया है। अंतिम स्थिति कमेटी की जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।

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