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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : वक्फ कानून पर रोक नहीं, कुछ धाराओं पर अंतरिम रोक
Supreme Court's big decision5 साल इस्लाम पालन की शर्त फिलहाल लागू नहीं
नयी दिल्लीःसुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के कुछ विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त, जब तक उचित नियम नहीं बनते, तब तक लागू नहीं होगी।
धारा 3(74) पर भी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की धारा 3(74) से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ किया कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं कर सकती। जब तक नामित अधिकारी की जांच पर अंतिम निर्णय न हो और जब तक वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक पर ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट का फैसला न हो जाए, तब तक वक्फ को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता।
वक्फ संपत्ति पर तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं
अदालत ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े मामलों के अंतिम निपटारे तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाए जाएंगे।
बोर्ड की संरचना में गैर-मुस्लिम सदस्य
वक्फ बोर्ड की संरचना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 में से अधिकतम तीन गैर-मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं। बोर्ड में बहुमत मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। साथ ही, जहां तक संभव हो, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मुस्लिम ही होना चाहिए।
कानून की वैधता पर अंतिम राय नहीं
अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश वक्फ एक्ट की वैधता पर अंतिम राय नहीं है। संपत्ति के पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।






