DAV कपिलदेव स्कूल के पूर्व प्राचार्य को यौन उत्पीड़न मामले में 3 साल की सजा

Sexual Harassment Case

रांची अदालत ने सुनाया फैसला, 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया

रांची: Ranchi के कडरू स्थित DAV Kapildev School के पूर्व प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार संख्या-2 की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

तीन साल पुराने मामले में आया फैसला
यह मामला मई 2022 का है। अरगोड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा स्वास्थ्य जांच के बहाने उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे। शिकायत में कहा गया था कि इस दौरान आरोपी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और अनुचित दबाव बनाने की कोशिश की।

शिकायत के बाद फरार हो गया था आरोपी
पीड़िता की शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के चार दिन बाद उसे Jamshedpur के टेल्को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया था।

हाईकोर्ट से मिली थी जमानत
मामले में अदालत ने 18 जनवरी 2025 को आरोप तय किए थे, जिसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इस दौरान आरोपी को नवंबर 2022 में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन वह न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहा था।

Maa RamPyari Hospital

munadi live whattsapp banne.jpg

अदालत ने सुनाई सजा
लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई। फैसले के बाद स्कूल और शिक्षा जगत में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *