IRCTC घोटाला केस में लालू यादव को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल रोकने से किया इनकार

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ट्रायल पर रोक से इनकार, CBI को नोटिस

Bihar : आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 14 जनवरी तय की है।

होटलों के ठेकों में अनियमितता का आरोप
यह मामला IRCTC के दो होटलों—रांची स्थित बीएनआर होटल और पुरी स्थित बीएनआर होटल—के रखरखाव और संचालन के ठेकों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच, जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे, उस दौरान इन होटलों का संचालन विजय और विनय कोचर की कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को जमीन के बदले ठेके के रूप में दिया गया।

जमीन के बदले ठेका देने का आरोप
सीबीआई के अनुसार, इस कथित डील के एवज में लालू यादव के परिवार से जुड़ी ‘डिलाइट मार्केटिंग कंपनी’ को करीब तीन एकड़ कीमती जमीन दी गई थी। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर लारा प्रोजेक्ट्स कर दिया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि यह पूरा लेन-देन आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार का हिस्सा था।

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2017 में दर्ज हुआ था केस
सीबीआई ने इस मामले में 7 जुलाई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद रांची, पटना, दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी की गई थी। लंबी जांच के बाद 1 मार्च 2025 को सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी दलीलें पूरी कीं।

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप
29 मई 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रखा था। इसके बाद 13 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 120B (आपराधिक साजिश) और अन्य प्रावधानों के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना था कि यह मामला सुनियोजित षड्यंत्र का संकेत देता है।

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निचली अदालत के फैसले को दी गई चुनौती
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोप तय करते समय कहा था कि लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय रेल मंत्री के पद का दुरुपयोग किया और यह मामला गंभीर भ्रष्टाचार का उदाहरण है। इसी आदेश को लालू यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अब हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

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14 आरोपी, कई बड़े नाम शामिल
इस मामले में कुल 14 आरोपी हैं। इनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, प्रेम गुप्ता, IRCTC के तत्कालीन अधिकारी वी.के. अस्थाना और आर.के. गोयल के अलावा सुजाता होटल्स के मालिक विजय और विनय कोचर शामिल हैं। केस में आगे की सुनवाई अब 14 जनवरी को होगी।

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