गैस संकट के बीच सरकार का नया फरमान, LPG सिलेंडर नियमों में बड़ा बदलाव
नई दिल्ली: मध्य-पूर्व में जारी युद्ध और ऊर्जा संकट के बीच देश में गैस सप्लाई को लेकर नई चिंताएं सामने आ रही हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर से जुड़े कई नए नियम लागू कर दिए हैं। सरकार ने विशेष रूप से पाइपलाइन गैस (PNG) कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ा आदेश जारी किया है।
PNG उपभोक्ताओं को सिलेंडर सरेंडर करने का निर्देश
सरकार ने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से PNG कनेक्शन उपलब्ध है, उन्हें अब अपना LPG सिलेंडर तुरंत सरेंडर करना होगा। इसके साथ ही ऐसे उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर रिफिलिंग की सुविधा भी बंद कर दी गई है।
सरकार का कहना है कि यह कदम गैस की उपलब्धता को संतुलित करने और घरेलू उपभोक्ताओं तक पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी
गैस संकट के बीच सरकार ने 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 60 रुपये की बढ़ोतरी** भी कर दी है। कीमत बढ़ने के बाद कई शहरों में सिलेंडर का दाम पहले से ज्यादा हो गया है।
देशभर में लागू किया गया आवश्यक वस्तु अधिनियम
गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने देशभर में आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA) लागू कर दिया है। इसके तहत गैस वितरण और स्टॉक पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें
हालांकि सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई कई जगहों पर अस्थायी रूप से रोक दी गई है, जिससे बाजार और होटल कारोबार पर भी असर पड़ रहा है।
घबराकर बुकिंग न करने की अपील
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक न करें। अधिकारियों के अनुसार देश में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और वितरण व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो आने वाले समय में गैस की कीमतों और सप्लाई पर और असर पड़ सकता है।








