रांची में 4 कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम का शिकंजा, 24 घंटे में संचालन बंद करने का आदेश

Ranchi coaching institute action

नियम नहीं माने तो भवन हो सकता है सील, विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

रांची: नियमों की अनदेखी कर संचालित किए जा रहे हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के खिलाफ रांची नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को निगम ने चार कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने का निर्देश दिया है। नगर निगम ने संबंधित संस्थानों को स्वीकृत भवन प्लान, ट्रेड लाइसेंस, फायर NOC समेत आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। निगम के मुताबिक जांच के दौरान इन संस्थानों में भवन के स्वीकृत उपयोग और निर्धारित मानकों के अनुरूप जरूरी अनुमति के बिना व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने की बात सामने आई।

24 घंटे में जरूरी दस्तावेज जमा करने का निर्देश
नगर निगम ने नोटिस के जरिए संबंधित कोचिंग संस्थानों को निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। इनमें प्रमुख रूप से:

  • ट्रेड लाइसेंस
  • स्वीकृत भवन प्लान
  • अग्निशमन विभाग का NOC
  • भवन के उपयोग से संबंधित जरूरी अनुमति
  • अन्य निर्धारित वैधानिक दस्तावेज शामिल हैं।

निगम ने स्पष्ट किया है कि संस्थानों को नियमों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करना होगा।

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नियम नहीं माने तो भवन हो सकता है सील
नगर निगम के अनुसार, निर्धारित समय सीमा में निर्देशों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित भवनों को सील भी किया जा सकता है। यह कार्रवाई झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों के तहत किए जाने की बात निगम ने कही है।

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भवन के स्वीकृत उपयोग पर भी निगम की नजर
नगर निगम की जांच का एक प्रमुख बिंदु भवन के स्वीकृत उपयोग से जुड़ा है। निगम के अनुसार, ऐसे भवनों में बिना निर्धारित अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर उन भवनों की जांच की जा रही है जहां स्वीकृत उपयोग और वास्तविक गतिविधियों के बीच अंतर पाया जा रहा है।

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विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
नगर निगम ने कहा है कि विद्यार्थियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भवन संबंधी नियमों और अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगम का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इससे पहले भी शहर में कोचिंग, हॉस्टल और लॉज के संचालन से जुड़े भवन एवं सुरक्षा मानकों की जांच को लेकर निगम सक्रिय रहा है। अब चार कोचिंग संस्थानों को 24 घंटे का नोटिस दिए जाने के बाद यह देखना अहम होगा कि संबंधित संस्थान तय समय सीमा में दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं या निगम की ओर से आगे सीलिंग समेत अन्य कार्रवाई की जाती है।

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