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पलामू में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, 3 गिरफ्तार; दो टोटो और 3 मोबाइल जब्त

पलामू में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस की कार्रवाई और तीन आरोपियों की गिरफ्तारी

नाबालिग ने थाने में दिया आवेदन, SDPO के नेतृत्व में बनाई गई विशेष टीम

पलामू: पलामू जिले के उंटारी रोड थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, मामले में घटना में इस्तेमाल किए गए दो टोटो और तीन एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पलामू के निर्देश पर महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है।

नाबालिग ने थाने में दिया आवेदन
पुलिस के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 को एक नाबालिग पीड़िता ने उंटारी रोड थाना में आवेदन देकर घटना की शिकायत की। आवेदन में आरोप लगाया गया कि वह ग्राम लकड़ाही से हुसैनाबाद जाने के लिए टोटो पर सवार हुई थी। इसी दौरान टोटो में मौजूद तीन लोगों द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की।

SDPO के नेतृत्व में बनाई गई विशेष टीम
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विश्रामपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चिरंजीवी मंडल के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। पुलिस के मुताबिक, टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों संदिग्ध आरोपियों को पूछताछ के लिए थाना लाया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान तीनों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसके बाद उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया। हालांकि, किसी आरोपी द्वारा कथित तौर पर अपराध स्वीकार करने की पुलिस की बात अपने आप में न्यायिक दोषसिद्धि नहीं है। मामले में आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।

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दो टोटो और तीन मोबाइल फोन जब्त
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त दो टोटो और तीन एंड्रॉयड मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त टोटो के पंजीकरण नंबर JH 03AT 7471 और JH 03AV 3393 बताए गए हैं। पुलिस जब्त सामान को मामले की जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर देख रही है।

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तीन आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है:

  1. सुधोध दीक्षित, उम्र 38 वर्ष, पिता- स्व. राजेश्वर दीक्षित
  2. मुकेश दीक्षित, उम्र 26 वर्ष, पिता- स्व. बाबूलाल दीक्षित
  3. अभय दीक्षित, उम्र 20 वर्ष, पिता- संजय दीक्षित
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पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपी भदुमा गांव, उंटारी रोड थाना क्षेत्र, पलामू के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों को 1 नवंबर 2026 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

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किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?
पुलिस प्रेस नोट के अनुसार, उंटारी रोड थाना कांड संख्या 55/2026, दिनांक 31 अक्टूबर 2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(2), POCSO Act की धारा 4/6 और SC/ST Act की धारा 3(2)(v) लगाई गई हैं। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए साक्ष्य जुटाना और पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

इन पुलिसकर्मियों ने की कार्रवाई
विशेष छापामारी दल में विश्रामपुर SDPO चिरंजीवी मंडल, पांडु अंचल के पुलिस निरीक्षक सोनू कुमार चौधरी, उंटारी रोड थाना प्रभारी संतोष गिरि, सहायक अवर निरीक्षक साधुचरण दास और उंटारी रोड थाना का सशस्त्र बल शामिल था। पुलिस का कहना है कि टीम ने शिकायत मिलने के बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की अपील
पलामू पुलिस ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी महिला या बच्चे के साथ अपराध या ऐसी किसी घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल नजदीकी थाना अथवा डायल-112 पर सूचना दें। नाबालिग पीड़िता की पहचान कानूनन संरक्षित है, इसलिए उसकी पहचान से जुड़ी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है।

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