बड़गांई 8.86 एकड़ लैंड केस: CM की दो याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई, 2 दिसंबर को अगली तारीख
ED की ओर से रखा गया पक्ष, ED की ओर से रखा गया पक्ष,
रांची: बड़गांई की करीब 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित लैंड फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री की ओर से दाखिल दो याचिकाओं पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इन याचिकाओं के जरिए PMLA की विशेष अदालत के उन आदेशों को चुनौती दी गई है, जिनमें डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने और अभियोजन स्वीकृति के बिना संज्ञान लेने से जुड़े आदेश शामिल हैं। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से दोनों मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जवाब पर प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।
ED की ओर से रखा गया पक्ष
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा। मामले में मुख्यमंत्री की ओर से ED के जवाब का प्रतिउत्तर दाखिल किया जाना है। इसके लिए समय लिए जाने के बाद अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
क्या है बड़गांई जमीन से जुड़ा मामला?
बड़गांई की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने जांच की थी। जांच के दौरान ED ने JMM नेता अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत कई जमीन कारोबारियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी।
ED ने जांच पूरी करने के बाद मामले में आरोपियों के खिलाफ PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।
17 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन
दिए गए विवरण के अनुसार, ED की विशेष अदालत ने मामले में अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन किया है। आरोप गठन का सामना करने वालों में राजस्वकर्मी भानु प्रसाद प्रताप, अंतू तिर्की, बिजेंद्र सिंह, बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, मनोज कुमार यादव, कुमार राजश्री, राजकुमार पाहन, संजीत कुमार, विनोद कुमार सिंह, शेखर कुशवाहा, तापस घोष, मोहम्मद इरसाद अख्तर, अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मोहम्मद इरसाद समेत अन्य नाम शामिल हैं। हालांकि, मामले में आरोप गठन या जांच एजेंसी की ओर से लगाए गए आरोप अपने आप में दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं हैं। अंतिम कानूनी स्थिति न्यायिक प्रक्रिया के परिणाम पर निर्भर करेगी।
2 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई
फिलहाल हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई आगे बढ़ गई है। ED के जवाब पर मुख्यमंत्री की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल किए जाने के बाद 2 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। इस सुनवाई में अदालत के समक्ष दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कार्यवाही तय होगी।
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