गिरफ्तारी की वजह लिखित में बतानी होगी, अवैध गिरफ्तारी के बाद सीधे दोबारा नहीं पकड़ सकेगी पुलिस
नई दिल्ली: गिरफ्तारी की प्रक्रिया और व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर 2026 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे गिरफ्तारी के आधार यानी कारण लिखित रूप में और ऐसी भाषा में उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिसे वह समझता हो।…
