मधु कोड़ा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिका खारिज
रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दाखिल आरोप पत्र में मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली मधु कोड़ा की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया। इसके साथ ही आरोप पत्र में दर्ज राशि में बदलाव को लेकर मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की कार्यवाही समाप्त हो गई।
सितंबर में फैसला हुआ था सुरक्षित
मधु कोड़ा की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी थी। सितंबर में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने सुरक्षित फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में मधु कोड़ा ने ED की ओर से दाखिल आरोप पत्र में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में बदलाव को चुनौती दी थी।
निचली अदालत ने भी खारिज की थी याचिका
इस मामले की शुरुआत निचली अदालत से हुई थी। मधु कोड़ा ने पीएमएलए की विशेष अदालत में ED के आरोप पत्र में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में संशोधन को लेकर आपत्ति जताई थी। हालांकि, निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मधु कोड़ा ने निचली अदालत के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। सितंबर में हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान भी सामने आया था कि मधु कोड़ा की ओर से ED द्वारा बताई गई मनी लॉन्ड्रिंग की राशि को लेकर आपत्ति जताई गई थी, जबकि ED ने निचली अदालत के आदेश को कानून के अनुरूप बताया था।
हाईकोर्ट में ED ने रखा अपना पक्ष
मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मधु कोड़ा की याचिका का विरोध किया गया। ED ने आरोप पत्र में दर्ज राशि और उसमें हुए बदलाव को लेकर अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट में ED की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था।
मधु कोड़ा को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत
बुधवार को न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने फैसला सुनाते हुए मधु कोड़ा की याचिका खारिज कर दी। इस तरह निचली अदालत में याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में दी गई चुनौती में भी उन्हें इस मुद्दे पर राहत नहीं मिली। मामला ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप पत्र में दर्ज राशि में बदलाव को चुनौती देने से संबंधित था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इस मुद्दे पर मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका का निपटारा हो गया है।
क्या है मामला?
मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने जांच के बाद अभियोजन शिकायत/आरोप पत्र दाखिल किया था। इसी आरोप पत्र में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग की राशि को लेकर विवाद सामने आया था। मधु कोड़ा की ओर से राशि में बदलाव को चुनौती दी गई थी। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। अब हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है।
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