हेमंत सोरेन को मिली बड़ी राहत, जमानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

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हेमंत ने कहा देश , समाज और परिवार को तोड़ने वाली शक्तियों की हुईं हार

रांची:सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है जिसमे झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा था कि प्रथम दृष्ट्या में हेमंत मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी नहीं हैं।

बता दे की ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमे जमीन घोटाले संबंधित मनी लांड्रिंग के आरोप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

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ईडी के याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हेमंत सोरेन को जमानत देने का हाई कोर्ट का फैसला बहुत ही तर्कसंगत था ।

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वहीं जस्टिस गवई ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के जजमेंट में सभी बातों को विस्तार से तर्क के साथ लिखा गया है।

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वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि न्यायलय सर्वोच्च होता है जहां अंधकार नही होता। कोर्ट के इस फैसले से देश, समाज , परिवार को तोड़ने वाली शक्तियों को हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे लोग के कारण मेरा पांच महीने का कीमती समय बर्बाद हो गया। इस दौरान अगर मुझे साजिश रच कर जेल नही भेजा गया होता तो विकास के और नए आयाम देखने को मिलते।

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वहीं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सह विधायक कल्पना सोरेन ने सवाल उठाते हुए कहा कि जेल में बीते 5 महीने की भरपाई कैसे होगी यह कौन बताएगा।

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