अभिजीत दीपके को कोर्ट से बड़ी राहत, शांति भंग के आरोप में गिरफ्तारी के बाद मिली सशर्त जमानत
नई दिल्ली: तिरंगा मार्च और प्रदर्शन से जुड़े मामले में गिरफ्तार अभिजीत दीपके को अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। दीपके को शांति भंग की आशंका और कानून-व्यवस्था से जुड़े आरोपों के तहत पुलिस ने हिरासत में लिया था। अदालत के आदेश के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, जमानत के साथ अदालत की ओर से रखी गई शर्तों का पालन करना उनके लिए जरूरी होगा।
तिरंगा मार्च से पहले हुई थी गिरफ्तारी
अभिजीत दीपके को दिल्ली में प्रस्तावित तिरंगा मार्च से पहले पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस की कार्रवाई को लेकर उनके समर्थकों और आयोजकों की ओर से सवाल भी उठाए गए थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस की ओर से दीपके को DP Act के तहत नोटिस दिए जाने की बात भी सामने आई थी। पुलिस का कहना था कि प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी।
कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दीपके को सशर्त जमानत प्रदान की। जमानत का अर्थ यह नहीं है कि मामले में लगाए गए आरोप समाप्त हो गए हैं। मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। अभिजीत दीपके को अब अदालत की ओर से निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन को लेकर बढ़ा था विवाद
दीपके की गिरफ्तारी के बाद प्रस्तावित तिरंगा मार्च और पुलिस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। प्रदर्शन से जुड़े अन्य लोगों को लेकर भी पुलिस की कार्रवाई सामने आई थी। अब कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई और प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम पर नजर रहेगी।
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