राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ‘चौकीदार चोर है’ मानहानि केस में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक

Rahul Gandhi defamation case

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले में ट्रायल कोर्ट की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने की। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए।

हाईकोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने दी थी चुनौती
राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए संबंधित पक्ष से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि नोटिस जारी किया जाता है और चार सप्ताह में जवाब दिया जाए। इस दौरान ट्रायल कोर्ट के समक्ष मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक रहेगी।

‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी से जुड़ा है मामला
यह आपराधिक मानहानि मामला राहुल गांधी की वर्ष 2019 की उस कथित टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘कमांडर-इन-थीफ’ कहा था। इसी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दाखिल की गई थी। मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ रही थी।

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मानहानि की शिकायत और मजिस्ट्रेट कोर्ट की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस एनआर बोरकर की एकल पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत देने से इनकार किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने 2021 के अंतरिम आदेश को छह सप्ताह तक जारी रखा था, ताकि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का समय मिल सके।

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शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी की याचिका का किया था विरोध
मानहानि की शिकायत एमएच श्रीश्रीमल ने दाखिल की थी। उन्होंने हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया था। शिकायतकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि वह बीजेपी के सदस्य हैं और पार्टी के नेता के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी से उन्हें भी ठेस पहुंची है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की उस दलील को स्वीकार नहीं किया था कि शिकायतकर्ता इस मामले में ‘पीड़ित पक्ष’ नहीं हैं, क्योंकि टिप्पणी एक व्यक्ति के खिलाफ थी, न कि पूरी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ।

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अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई अहम
सुप्रीम कोर्ट की ओर से ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने के बाद फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ इस आपराधिक मानहानि मामले की निचली अदालत में आगे की कार्यवाही थम गई है। अब चार सप्ताह में जवाब दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई करेगा। इस दौरान यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण बना रहेगा।

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